इस दौरान 17 साल पूरे कर चुके किशोर भी मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई युवा अपने 18 वें जन्मदिन से छह महीने छोटा है, तो भी वह मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
आधार व वोटर आई को मतदाता स्वयं लिंक कर सकते हैं। मतदान के दौरान दिखाए गए 11 दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके भी दोनों को लिंक किया जा सकता है। मालूम हो कि मतदाताओं के पंजीकरण के लिए सरलीकृत नए आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदाता सूची में संशोधन के लिए नया प्रपत्र-8 उपलब्ध होगा। मतदाता के नाम को शामिल करने या स्थानांतरित करने के लिए पहले फॉर्म 6 में प्रावधान दिया गया था। हालांकि, अब इसमें संशोधन किया गया है।
फॉर्म-6 का उपयोग केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार यदि किसी विशेष बूथ पर 1500 से अधिक मतदाता हैं तो एक नया मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक परिवार के सभी सदस्य और पड़ोसी एक ही वर्ग में हों। यदि एक मतदाता का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में है तो उसे वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। यदि मतदाता की तस्वीर स्पष्ट नहीं है, तो स्पष्ट तस्वीरें ली जाएंगी और मतदाता सूची में जोड़ दी जाएंगी।