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प्रेमी के प्यार में पागल मां ने बेटे का जबरन करवाया धर्म परिवर्तन, पति को छोड़कर भागी थी

Barmer News: कोर्ट ने 8 साल के मासूम के जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे की मां सहित तीन आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

पति को छोड़कर गई एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर आठ साल के बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन व खतना करवाया। इस मामले में मध्यप्रदेश के इन्दौर कोर्ट ने बच्चे की मां सहित तीन जनों को दस-दस साल के कारावास की सजाई सुनाई है।

बच्चे का पिता राजस्थान के बाड़मेर निवासी एक व्यापारी है। मामले के अनुसार बाड़मेर के रहने वाले व्यापारी ने इंदौर के खजराना थाने में मामला दर्ज करवाया कि जून 2014 में उसकी शादी शाजापुर में हुई थी। पत्नी चार साल उसके साथ रही। 25 फरवरी 2018 को पत्नी एवं बेटे के साथ सगाई कायक्रम में शामिल होने के लिए ससुराल शाजापुर गया था।

बस से लापता हुई पत्नी और बेटा

कार्यक्रम के बाद वहां से लौट रहे थे। इस बीच पत्नी एवं बेटा रतलाम के सालाखेड़ी के पास बस से लापता हो गए। दोनों की गुमशुदगी रतलाम थाने में दर्ज कराई। प्रकरण में पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित की पत्नी इंदौर के एक व्यक्ति के साथ गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।

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कोर्ट ने सुनाई सजा

इस प्रकरण को लेकर चल रहे केस में इंदौर कोर्ट ने 8 साल के मासूम के जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे की मां सहित तीन आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। धारा 5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 में 7-7 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना जबकि धारा 420 और 468 में 5-5 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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