
Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना में, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 बाड़मेर ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याकांड दो साल पहले हुआ था लेकिन लोगों के जेहन में यह अभी भी ताजा है।
ये है पूरा मामला…
1 मार्च 2022 को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, मंजू और अनिल के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। मंजू को शक था कि उसका पति अनिल किसी अन्य महिला के संपर्क में है और घर चलाने में उसकी कोई मदद नहीं करता है। करीब दो साल पहले दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान अनिल ने मंजू पर हाथ उठाया तो मंजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान मंजू की दो चूड़ी टूट गई और वहीं बिखर गई। इस बार से नाराज होकर मंजू ने अपने पति अनिल को बुरी तरह पीटा और उसके गले में बेल्ट डालकर उसका हुक लगा दिया। चाहकर भी अनिल इस हुक को नहीं खोल सका और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई।
न्यायालय का फैसला
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 16 गवाहों और 24 दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के इस फैसले के बाद अब तीन मासूम बच्चों के उपर से माता और पिता दोनो का साया उठ गया है। मंजू और अनिल के तीन बच्चे हैं जिनके नाम कोमल, दीक्षा और सम्राट हैं। तीनों की उम्र चार साल से आठ साल के बीच है।
Updated on:
12 Sept 2024 12:07 pm
Published on:
12 Sept 2024 12:00 pm
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