
बाहरी शिक्षकों की नो एंट्री, जिले में है तो मानी जाएगी उपस्थिति
बाड़मेर. लॉक डाउन के दौरान मुख्यालय छोडक़र अपने गृह जिले में गए शिक्षकों को अब लम्बी यात्रा नहीं करनी होगी। उनको लॉक डाउन की समाप्ति के बाद ही आना होगा, इस आशय का आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने जारी किया। आदेश के अनुसार जिले के शिक्षक को मुख्यालय के आसपास के गांव-कस्बे या शहर में हैं तो उनकी उपस्थिति मुख्यालय ही मानी जाएगी।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि लॉक डाउन के दौरान शिक्षा विभागीय अधिकारी, कार्मिक मुख्यालय से बाहर है और ड्यूटी पर आने के लिए लम्बी यात्रा कर रहे हैं। ेऐसे में लॉक डाउन का उल्लंघन हो रहा है। इसको देखते हुए मुख्यालय पर उपस्थित शिक्षकों व अधिकारियों की ही ड्यूटी लगाने को कहा है।
आज दर्ज होगी उपस्थिति- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर आज ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज होगी। इस दौरान पीईईओ, संस्था प्रधान उक्त उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिसमें मुख्यालय के आसपास में रह रहे शिक्षकों को मुख्यालय पर ही उपस्थित माना जाएगा। 14 अप्रेल को ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना को एसडीएम के मार्फत कलक्टर को प्रेषित करेंगे। पीईईओ, संस्था प्रधान मोबाइल पर शिक्षकों से बात करने के बाद ही उपस्थिति पार्टल पर दर्ज करेंगे।
विद्यालय में उपस्थिति नहीं अनिवार्य- आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी कार्मिक को मुख्यालय पर उपस्थिति को नहीं निर्देशित करेंगे। ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर मोबाइल के माध्यम से पीईईओ उक्त सूचना सीबीईओ को देंगे। इस सूचना के आधार पर सीबीईओ जरूरत होने पर मुख्यालय पर उपस्थित कार्मिकों की ड्यूटी लगा सकेंगे।
नहीं लगाएं बाहरी शिक्षक- कोरोना वायरस के चलते बाहरी जिले के शिक्षकों के आने से संक्रमण का खतरा रहता है। अधिकारी हाल ही में बाहर से आए शिक्षकों को सर्वे में नहीं लगाएं। - शेरसिंह भूरटिया, शिक्षक नेता
आदेश की पालना के निर्देश- आदेश के अनुसार सभी पीईईओ को पोर्टल पर शिक्षकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पीईईओ मुख्यालय के आसपास रह रहे शिक्षकों को स्कूल आने के लिए पाबंद नहीं करें और उनसे मोबाइल पर सूचना लेकर उपस्थित दर्ज करें।- अमरदान चारण, एसीबीईओ शिव
Published on:
13 Apr 2020 08:19 am
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