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शादियों में अब बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे शराब पार्टी, आबकारी विभाग ने जारी की गाइडलाइन

ब शादी सहित अन्य समारोह में बिना अनुमति शराब पार्टियां नहीं कर सकेंगे। शादी विवाहों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कोटपूतली। अब शादी सहित अन्य समारोह में बिना अनुमति शराब पार्टियां नहीं कर सकेंगे। शादी विवाहों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब पांच से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे।

इसको लेकर आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ-डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पांच से अधिक जने एक जगह शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करेगा। यही नहीं अवैध शराब के कारोबार, पार्टी करने व करवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।

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कुछ ही घंटे में मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस

होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा। आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी-विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। कम से कम फीस में ऑनलाइन ही अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके लिए शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी।