
कोटा। अब शादी-पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों की खैर नहीं। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर आबकारी विभाग की ओर से सत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पार्टी में अब पांच से अधिक लोग एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। इसे लेकर आबकारी विभाग ने गाइड लाइन जारी की है। यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ-डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पांच से अधिक लोग एक जगह बैठकर शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग मामला दर्ज करेगा।
कहीं पर भी मदिरा की अवैध गतिविधियां होने पर शिकायत की जा सकती है। आमजन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं। आबकारी मुयालय के टोल फ्री दूरभाष नंबर 18001808438 या नियंत्रण कक्ष दूरभाष नंबर 0294-2525154 पर भी जानकारी दे सकते हैं। आबकारी नियमों के अनुसार व्यवसाय नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और अनुज्ञा निरस्तीकरण करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग के आयुक्त शिवप्रसाद ने आदेश जारी किया कि होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से मदिरा परोसने का अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करवाना होगा।
आबकारी विभाग ने एक या दो दिन की पार्टी या शादी में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है। कम से कम शुल्क में ऑनलाइन ही अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाएगा। साथ ही, शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी। अब तक इसके लिए आबकारी विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे।
Updated on:
25 Nov 2024 03:48 pm
Published on:
25 Nov 2024 03:46 pm
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