
cast dispute
बैतूल। छानबीन समिति द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर सांसद ज्योति धुर्वे आदिवासी समाज की न होकर पंवार समाज की है। समिति ने सांसद का जाति प्रमारण निरस्त कर दिया है। इसके बाद कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने सांसद पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर और एसपी को आदेश दिए हैं।
छानबीन समिति ने जांच में यह पाया कि सांसद ज्योति धुर्वे की मॉ का नाम आशा ठाकुर है, जिसकी प्रथम शादी उभेराम के साथ ग्राम पोसरी में हुई थी जो गोंड जाति के थे। विवाह पश्चात ग्राम पोसरी में ही निवासरत थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 16 सितंबर 2018 को हुई। उभेराम और आशा ठाकुर से एक पुत्र किशोर मंडावी है जो कि भारतीय स्टेट बैंक भाटापारा में कार्यरत है। आशा ठाकुर ने अपने प्रथम पति को छोडकऱ महादेव पिता दशरथ से दूसरा विवाह से किया। जांच समिति ने यह पाया कि महादेव ग्राम तिरोड़ी के मूल रहवासी है जिनका भूअभिलेख फार्म पी-2 खसरा ग्राम खडपडया हल्का खडपडया राजस्व निरीक्षक मंडल तिरोडी तह तिरोडी जिला बालाघाट वर्ष 2018-19 खसरा क्रमांक 234/1 ज/234/1झ, 234/1.2.259/1 ख में की प्रविष्टि में भूस्वामी हीरालाल मुकुंदलाल वल्द दशरथ जाति पवार निवासी ग्राम भूस्वामी दर्ज है जो कि महादेव के भाई है। महादेव पिता दशरथ भारतीय रेलवे विभाग में कार्यरत होने से रायपुर में रहते थे जहॉ पर उनकी मुलाकात आशा ठाकुर से हुई जिससे दो संताने पहली ज्योति किरण ठाकुर और दूसरी विजयसिंग ठाकुर है जो कि अनावेदिका सांसद ज्योति धुर्वे बेवा प्रेमसिंग धुर्वे का सगा भाई है। समस्त आधारों पर समिति यह पाती है कि ज्योति धुर्वे पिता महादेव दशरथ की जाति निर्विवादित रूप से बिसेन गौत्र पवार जाति है जो म.प्र. अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं है। समिति अपने निर्णय दिनांक 1 अप्रैल 2017 एवं आदेश दिनांक 3 मई 2107 को यथावत मान्य करते हुए उनके क्रियान्वयन पर अपने आदेश दिनांक 6 मई 2017 से लगाई रोक को एतद द्वारा निरस्त करती है।
Published on:
11 Feb 2019 09:33 pm
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