scriptआधार कार्ड की अनिवार्यता से बढ़ी खाद खरीद में गड़बड़ी | Compromise of compost composted by Aadhar card | Patrika News
भरतपुर

आधार कार्ड की अनिवार्यता से बढ़ी खाद खरीद में गड़बड़ी

भरतपुर. आधार की आड़ में खाद की खरीद किल्लत का कारण बन जाती है। छूट इतनी है कि एक परिवार का हर सदस्य कतार में लगकर अपने आधार से जरूरत से ज्यादा खाद के कट्टे खरीद सकता है, जबकि ऐसी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए।

भरतपुरDec 15, 2018 / 09:51 pm

pramod verma

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आधार कार्ड की अनिवार्यता से बढ़ी खाद खरीद में गड़बड़ी

भरतपुर. आधार की आड़ में खाद की खरीद किल्लत का कारण बन जाती है। छूट इतनी है कि एक परिवार का हर सदस्य कतार में लगकर अपने आधार से जरूरत से ज्यादा खाद के कट्टे खरीद सकता है, जबकि ऐसी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। निर्धारित संख्या होनी चाहिए। खाद खरीद में आधार की अनिवार्यता समाप्त कर कृषि से संबंधित दस्तावेजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे किसी सीमा तक कालाबाजारी की संभावना को रोका जा सके। आधार से कोई भी व्यक्ति खाद के कट्टे खरीद सकता है। इस स्थिति में अवैध स्टॉक की संभावना बढ़ जाती है।

इनमें से वास्तविक किसानों की पहचान करना मुश्किल है। यहां तो आधार लाओ और पोस मशीन पर अंगुलियों के निशान लगाकर खाद ले जाओ। मतलब इसकी खरीद पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जबकि, खाद के उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। यही वजह है कि अक्टूबर 2018 से 14 दिसम्बर तक करीब 02 लाख 24 हजार 26 लोगों ने 45817 मैट्रिक टन खाद, फॉस्फेट, डीएपी, पोटास व फर्टिलाइजर की खरीद कर ली है। जिले में किसानों की संख्या को देखते हुए लगभग खरीद हो चुकी है, फिर भी कतार जारी है।

जिले में 3 लाख 90 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जहां करीब 02 लाख 67 हजार किसान कृषि कार्य करते हैंं। रबी के सीजन में किसानों ने गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूड़, सब्जियों की बुवाई कर दी है। इस बार किसानों ने 01 लाख 44 हजार 885 हैक्टेयर में गेहूं, 02 लाख 3926 हैक्टेयर में सरसों, 1456 हैक्टेयर में जौ और 3771 हैक्टेयर में चना की बुवाई की है। अब खाद, डीएपी, पोटास, फर्टिलाइजर की जरूरत है। इसके लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम
उपनिदेशक कृषि विभाग भरतपुर राजेश शर्मा का कहना है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति,, ग्राम सेवा समितियों और निजी खाद-बीज विक्रेताओं के यहां खाद का क्रय आधार कार्ड से किया जा रहा है। आधार से कोई भी व्यक्ति खाद खरीद सकता है। वैसे किसान के लिए खाद के उपयोग और खरीद की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आधार कार्ड से कोई भी ले जा सकता है।

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