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सावधान! पेन-आधार लिंक करने की अंतिम घड़ी नजदीक: 31 दिसंबर के बाद ‘बेकार’ हो जाएगा आपका कार्ड

- नए साल से रुक सकते हैं बैंकिंग और टैक्स से जुड़े काम - नियम तोड़ा तो लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना

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Your card will become 'useless' after December 31st.

Your card will become 'useless' after December 31st.

यदि आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने पेन-आधार लिंकिंग को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 दिसंबर में मात्र पांच दिन शेष बचे हैं। 1 जनवरी 2026 से उन सभी पेन कार्ड्स को 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा, जो आधार से नहीं जुड़े हैं।

1 जनवरी से झेलनी पड़ सकती हैं ये दुश्वारियां

आयकर विभाग के अनुसार, पैन इनऑपरेटिव होने का मतलब यह नहीं कि वह रद्द हो जाएगा, लेकिन वह किसी काम का भी नहीं रहेगा। इसके कारण आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग सेवाओं के तहत नया बैंक अकाउंट खोलना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेना और 50 हजार से अधिक की नकदी जमा करना मुश्किल होगा। आइटीआर फाइल नहीं हो सकेगा और लंबित रिफंड रुक जाएंगे। टीडीएस और टीसीएस की दरें बढ़ जाएंगी और उनका क्रेडिट फॉर्म 26एएस में नहीं दिखेगा। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय निवेश से जुड़ी केवाईसी प्रक्रियाएं ठप हो जाएंगी। जो व्यक्ति आयकर रिटर्न नहीं भरते है उन्हें अपने पेन को सक्रिय रखने के लिए भी इसे आधार से लिंक करवाना होगा।

जेब पर भारी पड़ेगा जुर्माना, धारा 272बी के तहत कार्रवाई

नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय हो चुके पेन कार्ड का उपयोग बैंक लेनदेन या अन्य वित्तीय दस्तावेजों में करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने पेन प्रस्तुत ही नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 139ए के तहत मांगे जाने पर सही पैन नंबर देना अनिवार्य है।

1000 रुपए शुल्क के साथ अभी भी मौका

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अब तक लिंकिंग नहीं की है, वे वर्तमान में 1000 रुपए का विलंब शुल्क जमा करवाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वहीं, 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार के माध्यम से जारी होने वाले नए पैन कार्ड स्वतः ही लिंक होकर आ रहे हैं। सरकार पिछले कई माह से इसकी समय सीमा बढ़ा रही थी, लेकिन फिलहाल 31 दिसंबर के बाद राहत मिलने के संकेत नहीं हैं। वरिष्ठ बैंक प्रबंधक हेमेन्द्र कौशिक ने सलाह दी है कि अंतिम दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना तत्काल लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।