
Now, driving a vehicle without a helmet or seat belt will be expensive.
राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग किए बिना नहीं चल सकेंगे। नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने अपने आदेश में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, डायट प्राचार्यों सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यह आदेश जिला कलक्टर बीकानेर के पत्र के संदर्भ में जारी किया गया है। इसके तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से नियमों का पालन किए जाने से आम नागरिकों में भी यातायात नियमों के प्रति जागरुकता बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। आदेश को प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
Published on:
18 Dec 2025 09:00 am
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