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भीलवाड़ा

स्मैक  तस्कर को दो साल  की सजा, 20 हजार जुर्माना

विशेष न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने स्मैक तस्करी के मामले में गुरुवार दोपहर अभियुक्त को 2 साल की सजा सुनाई।

भीलवाड़ाJan 18, 2018 / 07:44 pm

tej narayan

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विशेष न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने स्मैक तस्करी के मामले में गुरुवार दोपहर अभियुक्त को 2 साल की सजा सुनाई।

भीलवाड़ा।

विशेष न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने स्मैक तस्करी के मामले में गुरुवार दोपहर अभियुक्त को 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार जुर्माने के आदेश दिए।

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विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने स्मैक तस्करी के दो साल पुराने मामले में प्रतापगढ़ बावड़ी मोहल्ला निवासी मुबारिक हुसैन को दोषी मानते गुरुवार को दो साल की सुनाई। वहीं बीस हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 5 फरवरी 2016 को भीमगंज पुलिस पॉलोटेक्नीकल कॉलेज रोड पर गश्त कर रही थी कि उसे देख सामने से आया एक व्यक्ति घूमकर भागने लगा। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।
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पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तलाशी में उसकी जेब में 47 ग्राम स्मैक बरामद की। उसने नाम मुबारिक हुसैन बताया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह व 50 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।
बजरी से भरे दो ट्रैक्टर पकड़े
मांडल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अवैध बजरी दोहन पर लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है। चोरी छिपे बजरी का खनन कर ओने पौने दामों में बेचा जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित आस—पास के गांवों में पुलिस, प्रशासन व माइनिंग विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे बजरी का अवैध करोबार जारी है। रोजाना रात को सैंकड़ों बजरी से भरी ट्रैक्‍टर ट्राॅॅॅलि‍यां सड़कों पर दौड़ रही है। खानापूर्ति के नाम पर प्रशासन अवैध बजरी दोहन के खिलाफ कार्रवाई करता है। मांडल पुलिस चौकी ने बजरी से भरे दो ट्रैक्टर पकड़े माइनिंग विभाग को सौंपे। यह बजरी नदी से अवैध खनन कर यहां बेचने के लिए लायी गई थी। माइनिंग विभाग कार्रवाई कर रहा है।

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