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बिजली के बिलों में 40 से 100 प्रतिशत की छूट, 6 किश्तों में जमा कर सकते हैं बिल

एक किलोवॉट तक के बिजली कनेक्शनों के बिलों के भुगतान पर छूट.

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भोपाल. कोरोना के समय निम्न आयवर्ग के जिन बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बिल जमा न करने की छूट दी थी, अब स्थितियां सामान्य होने के बाद अब उनसे बिजली बिल जमा कराया जा रहा है। 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की मूल बकाया राशि व अधिभार वसूली पर रोक लगा दी थी। अब इसकी वसूली के लिए समाधान योजना लागू की है।

बिजली का बकाया बिल जमा करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की छूट दी जा रही है, इसके लिए आप 15 दिसंबर से पहले बकाया बिल भर सकते हैं, जिसके तहत आपको अधिभार में 40 से 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

बकाया बिजली बिल में ऐसे मिलेगी राहत

इसके तहत एक किलोवॉट तक के बिजली कनेक्शनों के बिलों के भुगतान पर छूट रहेगी। योजना के तहत दो विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि व बचे हुए 40 प्रतिशत मूल का बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत छह समान मासिक किस्तों में चुकाने करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि व बची हुई 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

योजना में 15 दिसंबर तक विकल्प का चुनाव कर भुगतान कर सकते हैं। कंपनी अफसरों का कहना है कि बकायादार उपभोछाओं को आस्थगित बकाया राशि को सूचना एवं योजना के विकल्पों की जानकारी कंपनी में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर भी दी जा रही है।

6 किश्तों में जमा कर सकते हैं बिल

कोरोना काल में अगस्त 2020 तक की स्थिति में एक किलोवॉट तक के उपभोक्ताओं की बकाया बिल राशि होल्ड कर दी गई थी, जिसकी वसूली के आदेश ऊर्जा विभाग से जारी हुए हैं। इसके लिए समाधान योजना लागू की गई है। उपभोक्ताओं को छूट का भी प्रावधान है। दो विकल्प हैं। प्रथम सरचार्ज जमा नहीं करना चाहते हैं। एक साथ बिल जमा कराने पर मूलधन में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरा विकल्प है कि 6 किश्तों में सरचार्ज सहित राशि जमा कराई जा सकती है।

-एके सक्सेना, अधीक्षण यंत्री, बिजली कंपनी, नीमच