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आप घर बैठे बनवा सकते हैं पासपोर्ट एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

पासपोर्ट कार्यालय में होगा भौतिक सत्यापन थाने जाकर दिखा सकते हैं ओरिजिनल दस्तावेज भोपाल. यदि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने डेस्कटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल फोन के जरिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन ही कर दिया गया है।

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अपने संबंधित थाने में जाकर आप अपने ओरिजिनल दस्तावेज दिखाकर पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार आवेदन होने के बाद आपको पासपोर्ट कार्यालय जाकर अपने शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य प्रमाण पत्र दिखाकर भौतिक सत्यापन करवाना होगा। इसके बाद बगैर किसी औपचारिकता के आपका पासपोर्ट बनाकर आपके बताए पते पर पोस्टल सर्विस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। जानकारी के अभाव में अभी भी शहर में अनेक आवेदन अवैध तरीके से आवेदन करवाने वाले एजेंट के चक्कर काट रहे हैं। कई आवेदकों की पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स होकर पासपोर्ट कार्यालय पहुंच रही है क्योंकि थाना क्षेत्र की जानकारी आवेदन में गलत दर्ज की गई थी।


ये है पासपोर्ट बनवाने का सही तरीका

- पासपोर्ट आवेदन के लिए विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट "www.passportindia.gov.in" है इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट पासपोर्ट आवेदन के लिए दिखाई देती है वो सभी फर्जी वेबसाइट है उन पर आवेदन करने से बचें |
- आप विदेश मंत्रालय के मोबाइल ऐप "mPassport Seva" द्वारा भी पासपोर्ट आवेदन कर सकते है |
- पासपोर्ट का आवेदन करना बहुत आसान एवं सरल ही अतः आप स्वयं आवेदन भरें , अपना आवेदन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न भरवाएं एवं समस्त जानकारी सही सही भरें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी भरने से आपकी फाइल होल्ड हो सकती है।
- सामान्य केस में सामान्य पासपोर्ट आवेदन का शुल्क 1500 रुपए एवं तत्काल का 3500 रुपए है , इससे ज्यादा का भुगतान अगर कोई वेबसाइट या व्यक्ति मांगे तो सतर्क हो जाएं।
- कार्यालय का कोई कर्मचारी यदि आपसे पैसे की मांग करता है तो सम्बंधित अधिकारी से इसकी शिकायत कार्यालय की ई -मेल "rpo.bhopal@mea.gov.in" पर करें।

- छात्र आवेदन करते समय सिर्फ अपना स्थाई पता देते है जबकि उन्हें अपने कॉलेज से बोनाफाईड सर्टिफिकेट जिसमें उनका वर्तमान एवं स्थाई पता भी अंकित हो देना चाहिए।


- यदि किसी अवयस्क आवेदक के माता अथवा पिता विदेश में है और बच्चो के लिए पासपोर्ट हेतु आवेदन करते है तो विदेश में स्थित माता अथवा पिता को एनेक्सर – डी, भारतीय मिशन अथवा दूतावास से सत्यापित करके भेजना अनिवार्य होगा | अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.passportindia.gov.in के FAQ सेक्शन में देख सकते है।


- जिन भी आवेदकों के विरुद्ध कोई कोर्ट केस चल रहा है अथवा समाप्त हो गया है , ऐसे सभी आवेदकों को नियमानुसार कोर्ट द्वारा NOC अथवा अंतिम निर्णय की कोर्ट द्वारा सत्यापित प्रति देना अनिवार्य होगा।


वर्जन----
पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया ऑन लाइन एवं सरल है। आवेदक स्वयं ही अपनी जानकारियां भरकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
रश्मि बघेल, रीजनल पासपोर्ट अधिकारी