
भोपाल. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने के निर्देश हुए हैं। उनकी सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हील चेयर और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर ऐसे मतदाताओं के सहयोग के लिए स्वयंसेवक तय किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत स्वयंसेवकों की आयु 18 वर्ष से कम होगी। ये राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), भारत स्काउट और गाइड और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के उम्मीदवार स्वैच्छिक स्वयंसेवकों के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं देंगे। मतदाताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है, इसपर दिव्यांग मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर मदद के लिए निवेदन कर सकता है।
मतदान केंद्रों पर ये सुविधाएं भी तय करने के निर्देश
-मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए रैंप, व्हीलचेयर, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, अलग पीने का पानी, शौचालय और मतदान के दिन अलग कतार सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
-मतदान केंद्र के लिए उचित पहुंच पथ के साथ-साथ मानक निर्देश संकेतकों के साथ मतदान कक्ष के मार्ग पर संकेतक लगाए जाएंगे।
- मतदान से पहले विशेष ंरूप से सक्षम व्यक्तियों को घर-घर मतदाता पर्ची का वितरण और उनके मतदान केंद्र का स्थान।
- दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ईवीएम ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराई जाएंगी
Updated on:
05 Apr 2024 10:34 am
Published on:
05 Apr 2024 10:33 am
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