वित्त मंत्रालय के इस निर्देश के बाद व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह राहत छह प्रकार की गलतियों के लिए दी गई है। ऐसे मामलों में जीएसटी कानून की धारा-125 में अधिकतम 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
– इ-वे बिल में वाहन संख्या भरने में एक या दो अंकों या अक्षरों की गलती।
-एचएसएन कोड भरने में किसी प्रकार किसी प्रकार की मानवीय त्रुटि-इ-वे बिल में इनवाइस संख्या भरने में कोई एक अंक की गलती हो जाती है
-प्राप्तकर्ता के पते में किसी प्रकार की गलती हो जाती है
-पिन कोड भरने में किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि हो जाती है
-सप्लायर या प्राप्तकर्ता के नाम में यदि कोई मानवीय भूल हो जाती है
श्री भोपाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक मालपानी, राजेन्द्र सिंह बग्गा ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज के अध्यक्ष ठाकुर लाल राजपूत, प्रांतीय वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के स्टेट सेकेट्री कमल पंजवानी ने इसे सरकार का सराहनीय कदम और ट्रांसपोर्टर के लिए राहत भरा निर्णय बताया है।
मुकुल शर्मा, जीएसटी एक्सपर्ट