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मास्टर प्लान 2031 को पांच हजार आपत्तियों काे आधार बनाकर किया निरस्त, शासन ने टीएंडसीपी को नए सिरे से प्लान बनाने के दिए निर्देश

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने शुरू किया नया मास्टर प्लान ड्राफ्ट बनाने का काम

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भोपाल

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Sunil Mishra

Mar 08, 2024

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भोपाल मास्टर प्लान को 2047 के लिए तैयार करने शासन ने संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भोपाल को पत्र लिखा है। इसमें टीएंडसीपी एक्ट की धारा का उल्लेख नहीं किया है। पत्र में लिखा गया है कि मौजूदा ड्राफ्ट 2031 पर करीब पांच हजार आपत्तियां आईं जो काफी अधिक हैं। इतनी अधिक आपत्ति से प्लान को नए सिरे से बनाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद इसे नए सिरे से बनाकर जारी करें और लागू करने की प्रक्रिया पूरी करें। संयुक्त संचालक टीएंडसीपी भोपाल सुनीता सिंह का कहना है कि शासन के निर्देश के अनुसार हमने काम शुरू कर दिया है। तय समय सीमा में ड्राफ्ट तैयार कर लागू कर दिया जाएगा।

भोपाल सिटीजंस फोरम ने बताया था नियम विरूद्ध

- भोपाल सिटीजंस फोरम ने ड्राफ्ट 2031 को रद्द करना टीएंडसीपी एक्ट के नियमों के विरूद्ध बताया है। पूर्व उप सचिव नगरीय प्रशासन वर्षा नावलेकर ने नियमों का हवाला देकर कहा था कि जिस नियम धारा में ड्राफ्ट 2031 बनाया गया उसमें अब इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि शासन ने रिटायर अफसरों की नहीं सुनी और नए सिरे से ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया।

यह थी प्रमुख आपत्तियां

- मास्टर प्लान ड्राफ्ट में पुराने शहर को हेरिटेज जोन में रखते हुए यहां बेस एफएआर दो तय किया है, जबकि बाकी क्षेत्रों में 1.25 बेस एफएआर रखा है। आपत्ति रही कि पुराने शहर को विशेष दर्जा क्यों है?
- शहर में फ्लेक्जीबल एफएआर तय है। बेस एफएआर से दोगुना एफएआर उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते ये खरीदना होगा। इसके लिए आपको संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन का 20 फीसदी खर्च करना होगा। इसी खरीद फरोख्त पर आपत्ति थी।

- बड़ा तालाब कैचमेंट में निर्माण के लिए प्लॉट साइज न्यूनतम 4000 वर्गमीटर तय की, जिसमें दस फीसदी तक निर्माण की अनुमति थी। यहां कॉलोनियों को विकसित करने की मांग।

- शहर किनारे कोर एरिया में एफएआर 0.25 करने का बिल्डर्स ने विरोध किया।

- बाघभ्रमण क्षेत्र चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी में 357.78 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक उपयोग से वनभूमि करने पर आपत्ति थी।

- कलियासोत बांध से लगकर केरवा मार्ग के पूर्व की ओर 85.74 हेक्टेयर क्षेत्र को हरित करने पर आपत्ति।

- केरवा के एफटीएल को 340.16 हेक्टेयर से बढ़ाकर 446.93 हेक्टेयर करने पर आपत्ति।

- हताइखेड़ा डेम के उत्तर पश्चिमी भाग में 32.26 हेक्टेयर क्षेत्र को ग्रीन करने पर आपत्ति।

- 12 मीटर की बजाय मिश्रिम उपयोग 18 मीटर चौड़े रास्ते पर करने पर आपत्ति।

- अरेरा कॉलोनी इ1 से इ5 चूनाभट्टी, विजय नगर जैसे क्षेत्रों को लो-डेंसिटी करने पर आपत्ति।