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भूलकर भी न करें ये गलती !
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने कड़ा फैसला लेते हुए रेलवे परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे अधिनियम के तहत अब रेलवे परिसर में बिना मास्क के घूमना या पहुंचना अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं सफर के दौरान ट्रेन में सफर करते वक्त भी फेस कवर या मास्क पहनना जरुरी है। ट्रेन में सफर के दौरान बिना मास्क के पकड़े जाने, स्टेशन परिसर में या ट्रेन में थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि रेलवे ने इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। एसओपी में सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो स्टेशन पर प्रवेश करते वक्त व यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर जरुर पहने रखें।
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ट्रेनों में हो रही है काफी भीड़
बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण देश के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन के या तो हालात बन रहे हैं या फिर कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है जिसके कारण इन दिनों बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और ट्रेनों में यात्रियों की खासी भीड़ देखी जा सकती है। भीड़ में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है इसलिए रेलवे ने ये फैसला लिया है।
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