8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब 3 हजार रुपए तक ज्यादा आएगा बिल, टैक्स में इजाफे का असर…

MP News: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर, सीवेज टैक्स में वृद्धि की नई दरों को लागू कर दिया है। टैक्स एसेसमेंट के बाद वार्षिक दरों में तीन हजार रुपए तक का आर्थिक बोझ बिलों में आ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification
tax effect

MP News: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर, सीवेज टैक्स में वृद्धि की नई दरों को लागू कर दिया है। एक अप्रैल से शहर के 8 लाख से ज्यादा नगर निगम टैक्स अकाउंट होल्डर पर यह वृद्धि लागू हो गई है। टैक्स एसेसमेंट के बाद वार्षिक दरों में तीन हजार रुपए तक का आर्थिक बोझ बिलों में आ रहा है।

10 से 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ा

समय सीमा के अंदर टैक्स(Tax) जमा करने वालों को निजी संपत्ति होने पर रियायत भी दिए जाने का प्रस्ताव इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। दरअसल नगर निगम ने 10 से 15 प्रतिशत टैक्स मुख्य मदों में बढ़ाया है, लेकिन इसका असर नर्मदा वाटर सप्लाई, शिक्षा उपकर, समेकित कर और प्रकाश व्यवस्था कर जैसी छोटी-छोटी मदों पर भी पड़ रहा है। इन मदों में निगम हर साल आपसे 100 से 200 रुपए तक मासिक राशि वसूल करता है।

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवस्थाएं लागू

अपनी संपत्ति का टैक्स निकालने के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर दिए सिटिजन पोर्टल में जाकर आप इस प्रक्रिया को बेहतर समझ सकते हैं। नगर निगम में टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। सभी 85 वार्ड में कलेक्शन शुरू कर दिया गया है। इस साल के बजट में प्रापर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत और जलकर, सीवेज चार्ज में 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।