शिवराज कैबिनेट की इस बैठक में कृषि उपयोग के लिए पट्टे की जमीन बेचने का अधिकार मिलेगा. इसके अनुसार प्रदेश में जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए पट्टे पर जमीन दी गई और जिन्हें स्वामित्व मिल चुका है, अब वे जमीन बेच भी सकेंगे। इसके लिए खरीदार को बाजार दर का 5% सरकार को देना होगा.
राज्य कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव पर सरकार फैसला लेगी। हालांकि अभी तक विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से जमीन बेची जा सकती थी, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिन्हें जमीन का स्वामित्व मिले 10 साल हो गए हैं, उन्हें ही अब जमीन बेचने का अधिकार दिया जा रहा है।
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इसके लिए मप्र भू राजस्व संहिता में संशोधन की कैबिनेट मंजूरी देगी। केबिनेट की बैठक में इसके अलावा सरकार द्वारा 1307 मेगावॉट बिजली सौर ऊर्जा से खरीदने को भी मंजूरी मिलेगी. बैठक में माइनर माइनिंग के अवैध उत्खनन रोकने के अधिकार राजस्व निरीक्षकों से वापस लेकर खनिज विभाग को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की बात कही गई है।