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श्रीमती साड़ी शोरूम की हुई कुर्की, जानिए क्या है मामला

कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर टीटी नगर तहसीलदार ने की कार्रवाइ, शोरूम संचालक ने 23 करोड़ का लोन लिया लेकिन चुकाया नहीं।

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shrimati sari bhopal

Canara Bank locked in Mrs. Wig Sari Mall.

भोपाल. लोन नहीं चुकाने पर न्यू मार्केट स्थित श्रीमती साड़ी शोरूम को मंगलवार को कुर्क कर सील कर दिया गया है। शोरूम संचालक ने केनरा बैंक से 23 करोड़ रुपए का लोन लिया था। लोन लेने के बाद उसकी किश्तें शोरूम संचालक ने जमा नहीं की। इसके चलते लोन एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) की श्रेणी में चला गया। इसके चलते संचालक पर 32 करोड़ रुपए जमा करने का दायित्व हो गया। बार बार नोटिस देने के बाद भी यह राशि जमा न करने पर कलेक्टर कोर्ट में केनरा बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत प्रकरण लगाया था।

कलेक्टर सुदाम पी. खाडे के निर्देश पर तहसीलदार टीटी नगर भुवन गुप्ता ने श्रीमती साड़ी शोरूम को कुर्क कर सील कराया और उसकी चाबियां केनरा बैंक के अधिकारियों को सौँप दी। कार्रवाई के दौरान बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा के प्रबंधक जीबी नारगुड, आरके शर्मा , एके भूमा, केके त्रिपाठी, कुलेश्वर विश्वाल, संजीव कुमार, विकास माहेश्वरी, आदि मौके पर उपस्थित थे।

पहले भी हुए थे आदेश लेकिन नहीं हो पाई थी कुर्की
केनरा बैंक के विधि अधिकारी आशीष कुमार पांडे ने बताया कि श्रीमती साड़ी मॉल ने बैंक से लगभग 23 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन के लिए साड़ी मॉल सहित 9 संपत्तियों को बंधक एवं साड़ी मॉल व श्रीमती ज्वेलरी हाउस के स्टॉक को केनरा बैंक के पक्ष में बंधक रखा था। लोन जमा न करने के चलते वह एनपीए की श्रेणी में चला गया।

कलेक्टर के समक्ष धारा-14 सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए तथा श्रीमती साड़ी शोरूम पर कब्जा दिलाए जाने के लिए केस दर्ज किया। दिसंबर 2016 में पूर्व कलेक्टर निशांत वरवडेÞ ने तहसीलदार टीटी नगर को कब्जा दिलाने के आदेश दिए। तत्कालीन तहसीलदार ने इस कार्रवाई को करने का प्रयास किया, लेकिन यह मामला समय बढऩे के साथ साथ ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार फिर केनरा बैंक के अफसर कलेक्टर सुदाम पी खाडे के पास पहुंचे। कलेक्टर ने तहसीलदार टीटी नगर को पजेशन दिलाने के आदेश तहसीलदार टीटी नगर भुवन गुप्ता को दिए।

तहसीलदार ने श्रीमती साड़ी मॉल के पार्टनर्स को 5 दिसंबर को कार्यवाही करने के संबंध में नोटिस जारी किया। 7 दिसंबर तक श्रीमती साड़ी शोरूम का कब्जा दिलवाए जाने की कार्रवाई की गई। जब इस पर आपत्ति हुई तो यह मामला दोबारा कलेक्टर के पास पहुंच गया। कलेक्टर ने सोमवार को तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह कुर्की की कार्रवाई करें। तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए 12 दिसंबर को टीटी नगर थाना पुलिस के सहयोग से शोरूम को सीज कर दिया।

बैंक की तरफ से बताया कि न्यू मार्केट पर भूखंड क्रमांक 20 पर स्थित विग साड़ी मॉल का कब्जा दिलाये जाने के लिए भोपाल कलेक्टर के समक्ष धारा 14 सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु केनरा बैंक अरेरा कालोनी के प्राधिकृत अधिकारी ने भौतिक कब्जे की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

जिसे कलेक्टर भोपाल द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार भुवन गुप्ता को केनरा बैंक को बंधक मॉल का कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया गया था। इस संबंध में तहसीलदार ने श्रीमती साड़ी मॉल के पार्टनर्स को 5 दिसंबर को सूचना पत्र जारी किया था तथा श्रीमती साड़ी मॉल के पाटनर्स को श्रीमती साड़ी मॉल का कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। इस कार्यवाही में एसडीएम संजय कुमार श्रीवास्तव एवं तहसीलदार भुवन गुप्ता की उपस्थिति में कब्जे की कार्यवाही कर श्रीमती साड़ी मॉल में ताला लगा कर सीलबंद कर दिया गया।

केनरा बैंक के विधि अधिकारी आशीष कुमार पांडे के अनुसार श्रीमती साड़ी मॉल द्वारा केनरा बैंक से लगभग 23 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया गया था। इस ऋण की प्राप्ति हेतु श्रीमती साड़ी मॉल सहित 9 संपत्तियों का बंधक एवं श्रीमती साड़ी मॉल व श्रीमती ज्वेलरी हाउस के स्टॉक को केनरा बैंक के पक्ष में दृष्टि बंधक किया गया था।

परन्तु श्रीमती साड़ी मॉल द्वारा केनरा बैंक का ऋण भुगतान नहीं किये जाने के कारण ऋण एनपीए हो गया और श्रीमती साड़ी मॉल का दायित्व लगभग 32 करोड़ रुपए हो गया। तालाबंदी के दौरान केनरा बैंक की अरेरा कालोनी शाखा के शाखा प्रबंधक जीबी नारगुड़, आरके शर्मा प्राधिकृत अधिकारी एके भूमा, केके त्रिपाठी, कुलेश्वर विश्वाल, संजीव कुमार, विकास माहेश्वरी, मनोज मिश्रा सहित केनरा बैंक के पेनल अधिवक्ता आरके लोखंडे मौजूद थे।