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राजधानी में जवान की सजगता से ट्रेन के नीचे आने से बची युवती… देखें अन्य खबरें!

एक ही खबर में देखें राजधानी की दिनभर की छोटी बडी खबरें...

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भोपाल। भोपाल एक्सप्रेस में जल्दबाजी में चढ़ते समय एक युवती ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बच गई। एक आरपीएफ जवान ने सजगता दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद निवासी प्रिया (22) बुधवार को भोपाल एक्सप्रेस से रात 9.15 बजे हजरत निजामुद्दीन जा रही थी, लेकिन भोपाल स्टेशन पहुंचने में विलंब हो गया और जब वह स्टेशन पहुंची तब ट्रेन चलने लगी थी। उसने दौडकऱ ट्रेन पर चढऩे का प्रयास किया। इस दौरान युवती का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के साथ घिसटने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर आरपीएफ काउंस्टेबल इंदर सिंह यादव ने हाथ पकडकऱ उसे ट्रेन से दूर खींच लिया।

जीवन रक्षक पदक का भेजा जाएगा प्रस्ताव

भोपाल के अवधपुरी इलाके के युगांतर कॉलोनी और जहांगीराबाद इलाके के डी-मार्ट के पीछे गली में आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिलाओं को बचाने वाले पुलिसकर्मियों को जीवन रक्षक पदक प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। पदक के प्रस्ताव में थाना प्रभारी गोविंदपुरा सतेन्द्र सिंह कुशवाह, आरक्षक अविनाश राय, महिला आरक्षक अजरा खान और उपासन रजक के नाम प्रस्तावित हैं।

बिजली कर्मियों के साथ झूमाझटकी
भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में केंद्र प्रबंधक संजय सिंह चंदेल मंगलवार शाम सहकर्मी जगदीश, मोहसिन के साथ बरखेड़ी निवासी मनमोहन के घर पहुंचे। मीटर चैक करते समय पड़ोस में रहना वाला विक्की यादव आ गया और अभद्रता करने लगा। जब बिजली कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने झूमाझटकी करते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए।

वाहन की टक्कर से सफाईकर्मी घायल
वहीं संतहिरदाराम नगर में कोहेफिजा थाना अंतर्गत पटाखा मार्केट के सामने सुबह के समय सफाई कर रहे में नगर निगम के 25 दिवसीय सफाई कर्मचारी राकेश माली को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल सफाईकर्मी को निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

मासूम से दुष्कर्म, 14 साल की कैद
इधर भोपाल में सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने ऐशबाग निवासी मुजीब को 14 साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने यह फैसला सुनाया।

मौत पर परिजनों को 63 लाख मुआवजा
सडक़ दुर्घटना में रेलवे के चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की मौत के मामले में अदालत ने परिजनों को 63 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य विपिन कुमार लावनिया ने यह फैसला सुनाया । बैतूल में पदस्थ कैलाश लोनारे की 23 मई 2016 को सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई थी।

11 बाबुओं को एक तरफा रिलीव किया
वहीं भोपाल में कलेक्टोरेट और अन्य नजूल कार्यालयों में ही अलग-अलग विभागों में कार्यरत 11 बाबुओं को कलेक्टर सुदाम खाड़े ने एक तरफा रिलीव कर दिया है। इनका तबादला कलेक्टर ने दिसम्बर 2017 में किया था। इसके बाद भी ये बाबू अपनी नई ज्वाइनिंग पर नहीं गए। लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी ये पुरानी जगह ही डटे हुए थे। जिन बाबुओं को रिलीव किया गया है