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भुवनेश्वर

महानदी जल विवादः ट्रिब्यूनल ने कहा कि 30 मार्च तक ओडिशा और छत्तसीगढ़ वार्ता कर लें

तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल में जस्टिस एएम खांविल्कर, जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस इंदरमीत कौर हैं…

भुवनेश्वरMar 09, 2019 / 09:23 pm

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mahanadi issue

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(भुवनेश्वर): ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच महानदी जलविवाद पर गठित ट्रिब्यूनल ने शनिवार को दोनों सरकारों से कहा है कि उनके नुमाइंदे 30 मार्च से पहले इस मसले पर आपस में बात कर लें। सुनवाई की अगली तारीख बताई जाएगी। ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों से कहा है कि कोशिश करें आपसी बातचीत से महानदी जल विवाद का हल कर लें।


तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल में जस्टिस एएम खांविल्कर, जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस इंदरमीत कौर हैं। ओडिशा सरकार दिसंबर 2016 को अदालत गई थी और महानदी के ऊपरी हिस्से में छत्तीसगढ़ को प्रोजेक्टों पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश देने की मांग की थी। ओडिशा का कहना है कि इससे उस राज्य में नदी का प्रवाह प्रभावित होता है। ट्रिब्यूनल महानदी बेसिन में जल की कुल उपलब्धता के आधार पर नदी के तटीय क्षेत्रों के राज्यों में पानी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। इसके तहत प्रत्येक राज्य के योगदान, जलसंसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य में इसके विकास की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाएगा।

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