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बिजनोर

भाजपा विधायक पति को हाईकोर्ट से इस चर्चित कांड में मिली क्लीनचिट, भाजपाइयों में खुशी की लहर

16 सितंबर 2016 को पेदा गांव में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में हुई गोलीबारी में एक पक्ष के 3 लोगों की हुई थी मौत
साम्प्रदायिक विवाद के बाद पुलिस ने भाजपा विधायक पति मौसम चौधरी समेत 27 लोगों को बनाया था आरोपी
हाईकोर्ट ने साक्ष्य न होने पर मौसम चौधरी के ऊपर लगे मुकदमों को वापस करने के आदेश दिए

बिजनोरMay 16, 2019 / 11:58 am

lokesh verma

mausam chaudhary

भाजपा विधायक पति को हाईकोर्ट से इस चर्चित कांड में मिली क्लीनचिट, भाजपाइयों में खुशी की लहर

बिजनौर. 16 सितंबर 2016 को थाना कोतवाली शहर के पेदा गांव में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में हुई गोलीबारी में एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इस हत्याकांड में अब भी दर्जनों लोग जिला जेल में बंद हैं। जबकि इस केस के मुख्यारोपी भाजपा सदर विधायक पति मौसम चौधरी को कोर्ट से जमानत मिलने पर कुछ दिन पहले बिजनौर जिला जेल से रिहाई मिली थी। अब हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें क्लीनचिट दे दी है। इससे जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
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मौसम चौधरी उर्फ ऐश्वर्या चौधरी 2 साल जिला जेल में बंद थे, लेकिन एक बार फिर से हाइकोर्ट ने पेदा कांड के मुख्य आरोपी को बड़ी राहत देते हुए इस केस में ऐश्वर्या को इस केस में क्लीन चिट दे दी है। इस केस में लगे सभी मुकदमो को हाइकोर्ट ने वापस ले लिया है।
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बता दें कि 16 सितंबर 2016 को हुए इस साम्प्रदायिक विवाद में 27 लोगों को पुलिस ने नामजद किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान इस केस में अरुण चौधरी, ऐश्वर्या चौधरी, कार्तिक समेत 4 लोगों को इस केस में शामिल किया था। इस केस में सबसे पहले हाईकोर्ट से अरुण चौधरी को जमानत मिली थी। इसके बाद ऐश्वर्या चौधरी हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ थे। अब हाईकोर्ट ने साक्ष्य न होने पर ऐश्वर्या चौधरी के ऊपर लगे मुकदमों को वापस करने के लिए आदेश दिए हैं।
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