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गाज़ियाबाद

सुपरटेक को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, चेयरमैन समेत 4 अधिकारियों को करना होगा सरेंडर

5 जून तक सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा, जेएमडी संगीता अरोड़ा, एमडी मोहित अरोड़ा और डायरेक्टर जीएल खेड़ा को करना होगा सरेंडर
इंदिरापुरम की ग्रीन बेल्ट में बिना नक्शे के दुकान बेचने के मामला
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और चार्जशीट पर स्टे को खारिज करते हुए जारी किए आदेश

गाज़ियाबादMay 16, 2019 / 10:31 am

lokesh verma

supertech

सुपरटेक को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, चेयरमैन समेत 4 अधिकारियों को करना होगा सरेंडर

गाजियाबाद. सुपरटेक पर एक बार फिर संकट के बादल उस वक्त छा गए। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरापुरम की ग्रीन बेल्ट में बिना नक्शे के दुकान बेचने के मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा समेत चार लोगों को 5 जून तक अदालत में सरेंडर करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही चार्जशीट पर पुराने स्टे के आदेश को भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यानी सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा, जेएमडी संगीता अरोड़ा, एमडी मोहित अरोड़ा और डायरेक्टर जीएल खेड़ा को 5 जून तक सरेंडर करना ही होगा।
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आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है। जहां पर साहिबाबाद के रामप्रस्थ कॉलोनी की रहने वाली सोनम ने 15 अप्रैल 2006 को प्रहलाद गढ़ी में बन रहे सुपरटेक के प्रोजेक्ट में 9 लाख रुपये में एक दुकान खरीदी थी। उन्हें सुपरटेक द्वारा दी गई दुकान ग्रीन बेल्ट में बनी हुई थी और उसे 20 जनवरी 2017 को जीडीए ने ग्रीन बेल्ट में बताते हुए तोड़ दिया था। इसके बाद सोनम ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा, जेएमडी संगीता अरोड़ा, एमडी मोहित अरोड़ा और डायरेक्टर जीएल खेड़ा के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से इस केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुपरटेक के अधिकारियों ने गिरफ्तारी और चार्जशीट पर स्टे ले लिया था।
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स्टे के बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया, जिसमें अब इस केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुराने एसपी के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा समेत चार लोगों को 5 जून तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
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