आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके का है। जहां पर साहिबाबाद के रामप्रस्थ कॉलोनी की रहने वाली सोनम ने 15 अप्रैल 2006 को प्रहलाद गढ़ी में बन रहे सुपरटेक के प्रोजेक्ट में 9 लाख रुपये में एक दुकान खरीदी थी। उन्हें सुपरटेक द्वारा दी गई दुकान ग्रीन बेल्ट में बनी हुई थी और उसे 20 जनवरी 2017 को जीडीए ने ग्रीन बेल्ट में बताते हुए तोड़ दिया था। इसके बाद सोनम ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा, जेएमडी संगीता अरोड़ा, एमडी मोहित अरोड़ा और डायरेक्टर जीएल खेड़ा के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से इस केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुपरटेक के अधिकारियों ने गिरफ्तारी और चार्जशीट पर स्टे ले लिया था।
स्टे के बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया, जिसमें अब इस केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुराने एसपी के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा समेत चार लोगों को 5 जून तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
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