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36 करोड़ गृह कर बकाया, 30 करोड़ की छूट, अब 6 करोड़ की वसूली के होंगे प्रयास

नगर निगम अब वर्षों से बकाया चल रहे गृहकर की भी वसूली करेगा। गत 18 वर्षों से शहर की 48 हजार संप​त्तियों के मालिकों में करीब 36 करोड़ गृहकर बकाया चल रहा है। अब सरकार ने गृहकर वसूली में ब्याज और शा​स्ति पर सौ फीसदी छूट दे दी है। गृहकर की बकाया रा​शि 36 करोड में 24 करोड़ रुपए ब्याज और 12 करोड़ रुपए मूल रा​शि है। सरकार ने मूल रा​शि एक मुश्त जमा करवाने पर पचास फीसदी की छूट दी है। ऐसे में निगम को अब 36 करोड़ रुपए गृहकर में से 24 करोड ब्याज व 6 करोड़ रुपए मूल रा​​शि को छोड़कर अब महज 6 करोड़ रुपए ही वसूली के प्रयास करने होंगे।

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बीकानेर. शहर में गत 18 वर्षों से गृहकर की राशि बकाया चल रही है। बकाया राशि में मूल गृहकर से डेढ़ गुना ब्याज हो गया है। मूल से ब्याज अधिक होने पर संपत्ति मालिक गृहकर जमा करवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस राशि की वसूली के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सपूर्ण बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी है। इस संबंध में विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने अधिसूचना जारी की है।

संपत्ति मालिकों की गृहकर के रूप में कुल ब्याज सहित 36 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। इसमें मूल गृहकर राशि 12 करोड़ रुपए है। सरकार के आदेश के बाद अब ब्याज की राशि 24 करोड़ रुपए पूर्ण छूट दे दी गई है। वहीं मूल गृहकर राशि 12 करोड़ में से भी पचास फीसदी छूट देने से निगम को महज 6 करोड़ रुपए ही गृह कर के प्राप्त हो सकेंगे। बकाया एकमुश्त जमा होने पर ही छूट का लाभ मिल सकेगा। यह छूट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। गृहकर वर्ष 2007 से बकाया जा रहा है। कुल 48 हजार 600 संपत्तियां बताई जा रही हैं।

यूडी टैक्स - ब्याज व शास्ति पर छूट

जारी आदेशानुसार नगरीय विकास कर में वर्ष 2023-24 तक का एकमुश्त यूडी टैक्स जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज-शास्ति में छूट दी गई है। वहीं मूल बकाया में 50 फीसदी की छूट दी गई है। नगरीय विकास कर के रूप में कुल 148 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं।

होगी सीज की कार्यवाही

नगरीय विकास कर की वसूली के प्रयास चल रहे हैं। बकाया राशि के संपत्ति मालिकों को मांग पत्र भेज दिए गए हैं। सार्वजनिक आम सूचना भी जारी कर दी गई है। यूडी टैक्स जमा नहीं होने की स्थिति में अब आयुक्त के निर्देशानुसार संपत्तियों को सीज करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। गृहकर वसूली के भी प्रयास किए जाएंगे। -सुमेर सिंह भाटी, प्रभारी अधिकारी, नगरीय विकास कर अनुभाग, नगर निगम, बीकानेर।