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फिर सामने आया करोड़ों का बैंक फर्जीवाड़ा, कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर समेत 2 के खिलाफ एफआईआर

लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर समेत 2 के खिलाफ एफआईआर 0 एक्सिस बैंक शाखा आरके नगर से सन 2013 में किसानों के नाम पर लोन निकालने के बाद आरोपियों ने हड़प ली रकम 0. शिकायत लेकर 3 साल तक भटते रहे किसान, आरोपी के जेल में होने के बाद भी पुलिस ने नहीं की थी एफआईआर

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फिर सामने आया करोड़ों का बैंक फर्जीवाड़ा, कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर समेत 2 के खिलाफ एफआईआर

बिलासपुर. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को लोन दिलाने का झांसा देकर जालसाज व आरके नगर स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर ने किसानों के नाम पर करोड़ों का लोन स्वीकृत कर रकम हड़प ली। शिकायत लेकर 3 साल तक किसान थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। आरोपी के जेल पहुंचने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोप बैंक मैनेजर समेत 2 के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सरकंडा पुलिस के अनुसार मुंगेली जिले के ग्राम उमरिया निवासी नामदास पिता अमृतदास धृतलहरे किसान हैं। उनके गांव में बैंक कर्मी हीरालाल साहू (40) निवासी ग्राम धौराभठा थाना हिर्री चना, धान व अन्य अनाज खरीदी व बिक्री के सिलसिले आता जाता था। बैंक में काम करने के कारण वह किसानों को लोन दिलाने के संबंध में जानकारी देता था। जनवरी 2013 में हीरालाल साहू ने नामदास को बैंक से कम ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन दिलाने की जानकारी दी थी। उसकी बातों में आकर नामदास ने अपनी जमीन के दस्तावेज बैंक में गिरवी रखकर लोन निकलवाने राजी हो गए थे। उसने नामदास को आरके नगर स्थित एक्सिस बैंक लेजाकर तत्कालीन डिप्टी मैनेजर प्रबोध कुमार दास से मिलवाया था।

बैक में नामदास का खाता खुलने के बाद प्रबोध ने एटीएम व चेकबुक पोस्ट से नामदास के घर भेजवाया था। लोन स्वीकृत होने की जानकारी लेने के लिए कुछ दिनों के बाद नामदास बैंक गए तो हीरालाल उनसे मिला। उसने बैक के नियमों की जानकारी देते हुए उनसे 2 कोरे चेक में हस्ताक्षर करा लिये थे। एकसाल तक नामदास बैंक के चक्कर काटते रहे। प्रबोध व हीरालाल उसे लोन स्वीकृत नहीं होने की जानकारी दी। 17 सितंबर 2014 को नामदस बैंक गए तब उन्हें डिप्टी मैनेजर प्रबेध कुमार दास ने बताया कि उनके नाम पर 7 लाख 90हजार रुपए का लोन स्वीकृत हुआ था, जिसे हीरालाल चेक के माध्यम से निकालकर ले गया है। धोखाधड़ी होने पर नामदास ने शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की थी। नामदास ने शिकायत तत्कालीन एसपी व आईजी से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने पर नामदास ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद पर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ धारा 120( बी), 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया। आदेश पर पुलिसने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

बैंक से मिली धमकी, ब्याज समेत भुगतान करें नहीं हो जमीन बेचकर वसूल लेंगे रकम
24 जुलाई 2015 को नामदास के घर एक्सिस बैंक रायपुर से 9 लाख 83 रुपए भमकान करने का नोटिस आया था। इसके बाद 18 मार्च 2015 को दोबारा बैंक से डिमांड नोटिस भेजा गया, जिसमें 12 लाख 4 हजार रुपए का भुगतान तत्काल करने कहा गया। भुगतान नहीं करने पर नामदास को उनके द्वारा बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर रकम वसूल करने की चेतावनी दी गई थी।

इनके नाम पर लोन निकालकर हड़प ली रकम
1. रामेन्द्र गहवई पिता बिहारीलाल निवासी बिरकोना, सरगांव
2. मनमोहन रात्रे पिता झंगलू राम रात्रे निवासी धौराभाठा, हिर्री
3. पवन कुमार पिता बिहारी लाल निवासी बिरकोनी, सरगांव
4. लक्ष्मण निषाद पिता दुकालू निवासी मोहदा, हिर्री
5. जगतारण दास पिता फिरतू निवासी परसिया, पथरिया
6. हेमचंद नोरगे पिता नंदलाल निवासी उमरिया, पथरिया
7. शिव कुमार गहवई पिता तिलक राम बिरकोनी, सरगांव

दूसरे किसान को स्वीकृत कराए साढ़े तीन लाख, उसे भी निकाल लिया
आरोपी हीरालाल साहू ने मुंगेली जिले के पथरिया अंतर्गत ग्राम उमरिया निवासी मुकेश नोरगे पिता हेमचंद (36) और उसके पिता हेमचंद (65) को जनवरी 2013 में आरके नगर स्थित एक्सिस बैंक लोनदिलवाले लेकर गया था। प्रबोध कुमार ने हेमचंद की उम्र अधिक होने की जानकारी देते हुए लोन स्वीकृत नहीं होने की बात कही। वहीं मुकेश को लोन मिलने की जानकारी देकर जमीन के दस्तावेज मंगवाए थे। मैनेजर प्रबोध व हीरालाल ने मुकेश से दो चेक पर हस्ताक्षर कराए थे। साढ़े 3लाख रुपए लोन स्वीकृत होने पर हीरालाल ने चेक के माध्यम से खाते से रकम निकाल ली थी। मुकेश ने भी शिकायत सरकंडा थाना, एसपी व आईजी से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। मुकेश ने भी कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

जेल में आरोपी, फिर भी नहीं की कार्रवाई
आरोपी हीरालाल वर्तमान में अग्रसेन चौक स्थित यश बैंक में कार्यरत है।उसे कुछ महीने पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। उसे पुराने धोखाधड़ी के कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद भी पुलिस ने पूर्व में की गई शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई नहीं की थी।

कोर्ट के आदेश पर दो मामले दर्ज किए गए हैं। पीडि़तों के द्वारा पूर्व में शिकायत करने की जानकारी नहीं है। शिकायत की भी कई थी तो यह मेरे थाने में आने से पहले का मामला है। 1 आरोपी हीरालाल के दूसरे धोखाधड़ी के मामले में जेल में होने की जानकारी मिली है। फिलहाल मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर जा रही है।
- रामआश्रय यादव, एसआई व थाना प्रभारी सरकंडा