चार महीने से फरार कांग्रेस नेता ने कोर्ट में किया सरेंडर
3 अगस्त 2016 को रायपुर से अंबिकापुर जा रहे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीएस
सिंहदेव का स्वागत करने के लिए अकबर खान व मैडी गु्रप के लोग उसलापुर
स्टेशन पहुंचे थे। इसी समय अकबर और मैडी ग्रुप के बीच गैंगवार हो गया था।
बिलासपुर. उसलापुर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के गुटों में हुए गैंगवार और बलवा के आरोपी कांग्रेसी नेता अकबर खान ने 4 माह की फरारी के बाद सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले अकबर लगातार शहर में घूमता दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हो सकी। जबकि कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर रखा था।
गौरतलब है कि 3 अगस्त 2016 को रायपुर से अंबिकापुर जा रहे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का स्वागत करने के लिए अकबर खान व मैडी गु्रप के लोग उसलापुर स्टेशन पहुंचे थे। इसी समय अकबर और मैडी ग्रुप के बीच गैंगवार हो गया था। बेसबाल स्टिक, राड व हाथ-पैर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें मैडी के साथ उसका साथी मनीष घायल हो गया था। वहीं अकबर गुट के अनस और संतोष घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर धारा 147, 148, 294, 506, 323, 327, 34 के तहत अपराध दर्ज किया था। मैडी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया। वहीं अकबर खान, अभय बरूआ और अन्य साथी फरार हो गए थे।
पुलिस ने अकबर और अभय के खिलाफ फरारी में चालान पेश किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। इधर प्रायोजित कार्यक्रम के तहत अकबर खान ने सोमवार को जिला कोर्ट में समर्पण कर दिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
एक मामले में पहले भी भेजा जा चुका जेल
इससे पहले भी अकबर खान व उसके साथियों के खिलाफ गनियारी में एक जज से मारपीट के मामले में कोटा थाने में गंभीर धाराओं के अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में भी अकबर को कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि वह मेडिकल कारण बताकर अधिकांश दिन हॉस्पिटल में ही रहा।
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