अब सीट बुक करवाने के लिए लिखना होगा पूरा नाम व सरनेम

अब आप आधे-अधूरे नाम से सीट बुक करवा कर रेलवे में यात्रा नहीं कर सकेंगे। आरक्षण काउंटर पर शार्ट नाम वाले आरक्षण फार्म स्वीकार नही किया जाएंगे।

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Jan 07, 2016
train reservation rules
बिलासपुर.
अब आप आधे-अधूरे नाम से सीट बुक करवा कर रेलवे में यात्रा नहीं कर सकेंगे। आरक्षण काउंटर पर शार्ट नाम वाले आरक्षण फार्म स्वीकार नही किया जाएंगे। वहीं ई-टिकटिंग के जरिए आरक्षण करवाते समय भी रेल यात्रियों को पूरा नाम एवं सरनेम लिखना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ रेलवे नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रेल प्रशासन द्वारा टिकटों की काला बाजारी रोकने के लिए आरक्षण नियमों को बदला जा रहा है। जिससे कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके। रेलवे ने बुकिंग क्लर्कों को आधे-अधूरे नाम लिखे रिजर्वेशन फार्म स्वीकर नही करने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण फार्म में 2 भाषों में नाम भरने की सुविधा दी गई है। यदि किसी यात्री का नाम इससे बढ़ा है, तो उसे कम से कम शुरुआती नाम और सरनेम जरूर पूरा लिखना होगा। रेलवे स्टेशन पर आकर आरक्षण करने वाले यात्रियों के साथ ही यह नियम ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा। रेलवे प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि आरक्षित रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल एक या दो शॉर्ट कैरेक्टर (ए.शर्मा या बी.शर्मा जैसे) के नाम से टिकट बुक करवाकर मिलते-जुलते नाम वाले यात्रियों को बेच रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है।
Published on:
07 Jan 2016 08:57 pm
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