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Hit And Run : सुप्रीम कोर्ट से सलमान को राहत

सर्वोच्च अदालत ने रविन्द्र पाटिल की मां सुशीला हिम्मतराव पाटिल की उस याचिका को सुनने के बाद खारिज कर दिया

Dec 04, 2015 / 02:59 pm

राखी सिंह

salman khan

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मुंबई। सुपरस्टार सलमान खान को लम्बे समय से चले आ रहे ‘हिट एंड रन’ केस में शुक्रवार को राहत की सांस मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सलमान की जमानत याचिका को रद्द करने की याचिका को किया खारिज।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हिट एंड रन मामले पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने रविन्द्र पाटिल की मां सुशीला हिम्मतराव पाटिल की उस याचिका को सुनने के बाद खारिज कर दिया, जिसमें सलमान खान की जमानत को रद्द किए जाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद कहा कि इस संबंध में हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत के इस रुख से अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई।

गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को मुंबई के उपनगरीय इलाके बांद्रा में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने फुटपाथ के किनारे एक दुकान में टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य लोग घायल हो गए थे। यह हादसा हिट एंड रन मामले के नाम से जाना जाता है।


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