
अगर बैंक या NBFC आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। RBI ने इसके लिए एक अलग से पोर्टल तैयार किया है जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही उस पोर्टल पर शिकायत को ट्रैक करने के साथ अपील करने का भी ऑप्सन दिया गया है।
इस पोर्टल में आप बैंक, NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) के साथ-साथ पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई बैंक ग्राहकों को मैसेज के जरिए भी इसके बारे में समय-समय पर जागरूक करता रहता है। अगर आप भी बैंक, NBFC या पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ दर्ज कराना चाहते हैं तो आप इस https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर दर्ज करा सकते हैं।
क्या है RBI में शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस
- सबसे पहले आपको https://cms.rbi.org.in पर जाना है।
- इसके बाद वहां पर मौजूद ऑप्सन में से कंप्लेन फाइल करने का ऑप्सन चूज करना और फिर कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- इसके बाद शिकायत करने वाले का नाम व मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पर किल्क करना है।
- जो मोबाइल नंबर डालेगें उसमें ओटीपी आएगा जिसे आपको वहां डाल देना है।
- इसके बाद ड्रॉप डाउन मैन्यू से शिकायत का नाम, शिकायत श्रेणी को सिलेक्ट करते हुए वहां पूछी जाने वाली सभी जानकारी को भर देना है।
- इसके बाद वहां यह भी पूछा जाता है कि आप शिकायत क्यों दर्ज कर रहे हैं जिसके बारे में भी वहां जानकारी दे देना है।
- अब आगे आने पर कुछ ऑप्सन आयेंगे जिसे आपको अपनी शिकायत के अनुसार सिलेक्ट करना है।
- इसके बाद वहां पर आपको ऑप्सन आएगा कि आप अपने शिकायत से जुड़े कुछ दस्तावेज को अपलोड करें।
- दस्तावेज को अपलोड करने के बाद आप रिव्यू बटन में किल्क करके आपके द्वारा डाली गई सभी जानकारी को मिला ले।
- अब आप सबमिट बटन में किल्क कर दीजिए जिसके बाद यह शिकायत दर्ज हो जाएगी।
इसके अलावा आप 14440 नंबर कॉल व CRPC@rbi.org.in पर ईमेल करके भी अपनी शिकायत RBI के पास दर्ज करा सकते हैं।
Updated on:
18 Apr 2022 06:51 pm
Published on:
18 Apr 2022 06:34 pm
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