रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Amazon Pay India पर 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने अमेजन पे पर ये कार्रवाई दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर किया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन UPI पेमेंट प्लेटफार्म अमेजन पे इंडिया (Amazon Pay India) पर 3,06,66,000 (3 करोड़ 3 लाख 66 हजार रुपए) का जुर्माना लगाया है। rbi ने कहा कि Amazon Pay पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के कुछ मानदंडों का पालन नहीं करने और नो योर कंज्यूमर्स (KYC) से जुड़े नियमों का पालन नहीं पर जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने जुर्माना लगाने से पहले Amazon Pay India को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें पूछा था कि RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए आप पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? इस नोटिस का Amazon की ओर से जवाब भी दिया गया था, लेकिन RBI जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।
पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत RBI ने की कार्रवाई
RBI ने Amazon Pay पर जुर्माना लगाने की यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत की है। 27 अगस्त 2021 को प्रीपेड प्रेमेंट इंस्ट्रीमेंट नियम लागू किया गया था, जो समय-समय पर अपडेट भी किया गया है। वहीं KYC से जुड़े निर्देशों को 25 फरवरी 2016 में जारी किए हैं, लेकिन Amazon Pay India इन नियमों की लगातार अनदेखी कर रहा था।