जारी किए दिशानिर्देश इसके साथ ही दिशानिर्देश में कहा गया है कि कोई भी बाजार भागीदार किसी खास दर अथवा संदर्भ दर को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार की मंशा से कोई सौदा नहीं करेगा। रिजर्व बैंक के ये दिशानिर्देश शुक्रवार को प्रभावी हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी भागीदार बाजार में ऐसी मंशा के साथ साठगांठ करते हुये पाया गया तो उसे बाजार में एक अथवा एक से अधिक साधनों में एक महीने तक के लिए भागीदारी से रोका जा सकता है।
आरबीआई ने दी जानकारी रिजर्व बैंक ने हालांकि कहा है कि उसके ये निर्देश मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में किए गए सौदे पर लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही उसके निर्देश बैंकों और केन्द्र सरकार पर मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तथा अन्य सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को पाने में किये जाने वाले प्रोत्साहनों पर लागू नहीं होंगे।