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एक्सीडेंट में खराब हुई BMW के बदले मिलेगी नई कार, उपभोक्ता आयोद का आदेश, जानें पूरी खबर

एक्सीडेंट में खराब गाड़ी के बदले नई गाड़ी देने का आदेश 2012 सेल चल रहा था केस कंज्यूमर कमीशन ने कार कंपनी को माना दोषी

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नई दिल्ली: रोड एक्सीडेंट में अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कंपेनसेशन देती है लेकिन उपभोक्त आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission ) के इस मामले में दिये गए फैसले को जानकर आप चौंक जाएंगे । दरअसल NCDRC ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और बीएमडब्ल्यू को दिल्ली निवासी मुकुल अग्रवाल को रोड एक्सीडेंट में खराब हुई गाड़ी के बदले में कंपनी को उन्हें नई गाड़ी देने का आदेश दिया है ।

अग्रवाल की कार एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और उसका बीएमडब्ल्यू सिक्योर पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था। इस पॉलिसी के तहत, एक्सीडेंट वाली गाड़ी को हुए कुल नुकसान की एक सर्वे रिपोर्ट की पुष्टि के बाद उसे एक नए वाहन के साथ बदल दिया जाता है।

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2012 में पहुंचे थे उपभोक्ता आयोग-

बीएमडब्ल्यू और बीमा कंपनी द्वारा अग्रवाल का क्लेम खारिज करने के बाद, जुलाई 2012 में अग्रवाल ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था। एनसीडीआरसी की पीठासीन सदस्य दीपा शर्मा ने कहा, "अब, जब से यह साबित हो गया है कि बीमा कंपनी (बजाज आलियांज) द्वारा शिकायकर्ता के दावे का खण्डन गलत था और उन्होंने सेवा प्रदान करने में कमी की, इसलिए बीएमडब्ल्यू सिक्योर पॉलिसी के तहत, शिकायतकर्ता अपीलकर्ता से एक नई कार के हकदार हैं।"

शर्मा ने कहा कि अग्रवाल को पुरानी कार के बदले में बीएमडब्ल्यू की सीरीज 3 320 डी मॉडल की एक नई कार दी जाए।

NCDRC ने बीएमडब्ल्यू और बीमा कंपनी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के साथ ही कंपनी को अग्रवाल के दावे को खारिज करने के लिए खराब सेवा का दोषी ठहराया।