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प्राइवेट गाड़ियों के लिए जरुरी है fastag, पुलिस और आर्मी वालों को भी नहीं मिलेगी छूट

बिना फास्टैग ( fastag ) वाले वाहन में फास्टैग वाले लेन से गुजरने पर दुगुना जुर्माना वसूला जाता है। भारत में फास्टैग 15 जनवरी 2020 से अनिवार्य किया जाना है।

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नई दिल्ली: 15 जनवरी से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दें कि फास्टैग हर एक गाड़ी के लिए जरूरी होगा और इस टोल कलेक्शन के सिस्टम से सेना व पुलिस के जवानों को भी छूट नहीं दी गयी है। अमूमन सेना और पुलिस को कई मामलों में विशेषाधिकार होता है लेकिन फास्टैग के मामले में ऐसा नहीं होगा । अगर सेना या पुलिसकर्मी अपने निजी वाहन से सफर कर रहा है और उसके वाहन पर फास्टैग नहीं लगे होने के बावजूद वह उस लेन से सफर करना चाहता है, तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा।

जब फास्टैग नहीं आया था तब जवान ड्यूटी पर नहीं होने के समय भी सरकारी पहचान पत्र दिखाकर बिना टोल दिए टोल प्लाजा से गुजर जाते थे, अब इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।

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हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी टोल प्लाजा पर टोल वसूलने वाली कंपनियों को यह दिशानिर्देश जारी किये है। अगर सेना या पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सरकारी वाहन में है तो उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा।

आपको बता दें कि बिना फास्टैग ( fastag ) वाले वाहन में फास्टैग वाले लेन से गुजरने पर दुगुना जुर्माना वसूला जाता है। भारत में फास्टैग 15 जनवरी 2020 से अनिवार्य किया जाना है। पहले ये 1 दिसंबर से लागू होना था लेकिन उस वक्त तैयारी न हो पाने के चलते इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। अब तक देश में 1.10 करोड़ से अधिक फास्टैग बेचे जा चुके है। सिर्फ paytm से 30 लाख लोग फास्टैग खरीद चुके हैं।

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