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सरकार लाने वाली है ये नया नियम, गाड़ी के पार्ट्स से छेड़छाड़ की तो जाना पड़ सकता है जेल

सरकार नई धारा 182 को लेकर दिसंबर में सरकारी अधिसूचना जारी कर सकती है। इसके जरिये प्रावेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा।

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नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी है, इसके जुड़ने के बाद गाड़ी के कल-पुर्जों के साथ छेड़छाड़ भारी पड़ सकती है। सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 182 जोड़ी है। इस धारा के तहत गाड़ियों के स्पीड गवर्नर, जीपीएस एवं सीएनजी जैसी चीजों से छेड़छाड़ करने पर कंपनी और ग्राहक दोनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और छह माह की कैद हो सकती है।

सरकार नई धारा 182 को लेकर दिसंबर में सरकारी अधिसूचना जारी कर सकती है। इसके जरिये प्रावेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार ये कदम सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कर रही है।

आपको बता दें इस नियम के तहत एक स्पीड से ज्यादा गाड़ी भगाने पर और जीपीएस के साथ छेड़छाड़ करने पर सरकार 5000 रूपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा दे सकती है इसके अलावा कुछ लोग सीएनजी किट इंस्टॉल कराने के बाद उसके कुछ पार्ट्स जैसे फिलिंग वॉल में बदलाव कर देते हैं। इसे भी इस नियम के तहत अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।