इसके लिए कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशन, 2013 में जरूरी संशोधन कर दिया गया है। नए बदलाव सरकारी गजट में संशोधन के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे। अब तक कस्टम ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए सीए, एमबीए और एलएलबी डिग्री मान्य अर्हता के रूप में शामिल थी। अन्य शर्तें यथावत रखी गई हैं।