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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक

वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे। उस दौरान उनपर आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज किया गया था।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक

रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई‌।
उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।
साथ ही न्यायालय ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। अगली सुनवाई में पूर्व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है। सीएम सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार ने बहस की।

एफआइआर रद्द करने की गुहार
सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल की है जिसमें उन्होंने अदालत से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द की जाए।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे। उस दौरान उनपर आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज किया गया था।