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चेन्नई

मरीना को आम लोगों के लिए खोलने को लेकर उचित निर्णय ले सरकार: कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से मरीना बीच को जल्द से जल्द खोलने को लेकर उचित निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर सरकार उचित निर्णय लेने में विफल हुई तो कोर्ट आवश्यक आदेश देने पर मजबूर हो जाएगा।

चेन्नईNov 18, 2020 / 03:56 pm

Vishal Kesharwani

मरीना को आम लोगों के लिए खोलने को लेकर उचित निर्णय ले सरकार: कोर्ट

मरीना को आम लोगों के लिए खोलने को लेकर उचित निर्णय ले सरकार: कोर्ट


चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से कोरोना महामारी के कारण पिछले काफी महीनों से बंद पड़े मरीना बीच को जल्द से जल्द खोलने को लेकर उचित निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर सरकार उचित निर्णय लेने में विफल हुई तो कोर्ट आवश्यक आदेश देने पर मजबूर हो जाएगा। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि मरीना बीच को खोलने का निर्णय दिसंबर के पहले सप्ताह में लिया जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि दिसंबर पहले सप्ताह तक अगर निर्णय नहीं लिया गया तो कोर्ट को मजबूरन आवश्यक आदेश देना पड़ जाएगा।

 

हाल ही में ग्रेटर चेन्नई कार्पोरेशन आयुक्त जी. प्रकाश और ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल समेत अन्य उच्च अधिकारियों ने खिंचाव की सौंदर्यीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में मरीना बीच पर लूप रोड का निरीक्षण किया था। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत कोठारी ने अग्रवाल और प्रकाश से सुबह और शाम को मरीना बीच और उसके लूप रोड पर एक राउंड जाने का आग्रह किया था ताकि जगह अच्छी तरह से बनाई रखी जाए और अतिक्रमण से मुक्त हो। जिसके बाद निगम और पुलिस आयुक्त ने बीच का निरीक्षण किया था।

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