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इनकम टैक्स में ट्रस्ट, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं को राहत का अंतिम अवसर

इनकम टैक्स में छूट के लिए 12 (ए) में रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख पहले 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई थी। उसके बाद अब ये तारीख जून तक बढ़ाई गई है। संस्थाएं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेंगी।

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इनकम टैक्स ऑफिस छतरपुर

छतरपुर. ट्रस्ट, शैक्षणिक और सामाजिक संस्था आयकर में रियायत के लिए 30 जून 24 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दरअसल, इनकम टैक्स में छूट के लिए 12 (ए) में रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख पहले 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई थी। उसके बाद अब ये तारीख जून तक बढ़ाई गई है। संस्थाएं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही इन संस्थाओं को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। कर सलाहकारों के मुताबिक ट्रस्ट, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

परेशानी को देखते हुए मिला एक और मौका


आयकर में रियायत के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे की तारीख बढऩे से करदाता संस्थाओं रजिस्ट्रेशन को सीधे फायदा मिलेगा। डेडलाइन निकल जाने के कारण संस्थाएं रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान थीं। हालांकि जिले में ऐसी कई संस्थाएं है जिनके पास से रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया था या बहुत सारे मामलों में संस्था के पास तो नंबर है। जानकार बताते है कि सरकार के रिकॉर्ड से नष्ट हो गए है। ऐसे में 2020 में केंद्र ने इन परेशानियों को देखते हुए सभी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी है।

फैक्ट फाइल


जिले में आयकर रिटर्न फाइल करने वाले


345- ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था, एनजीओ और फर्म
16914- सैलरी पर्सन
16294-प्रोपराइटर
3556 - व्यक्तिगत रिटर्न
1713- प्र्रोफेशनल
130- प्राइवेट कंपनियां

इनका कहना है


सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के बाद ट्रस्ट, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाएं आयकर में छूट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेगी। इस आदेश से संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक और मौका मिला है।
मो. इरफान, आयकर अधिकारी, छतरपुर

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