
छतरपुर। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्रीराम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा व सदस्य निशा गुप्ता ने सहारा क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी छतरपुर के विरुद्ध आवेदक की जमा राशि 51000 रुपए 45 दिवस में दिए जाने का आदेश के साथ जमा राशि पर योजना के नियम और शर्तों के अनुसार देय ब्याज पर परिवाद प्रस्तुत दिन से अदायगी तक 7 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण बयाज के साथ ही 3 हजार रुपए सेवा में कमी और 2 हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करने का आदेश पारित किया। एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया परिवादी अनिल असाटी पिता सीताराम असाटी निवासी असाटी मोहल्ला छतरपुर के द्वारा 19 जनवरी 2013 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी छतरपुर के यहां से सहारा एम बेनिफिट योजना में 60 माह तक 1500 रुपए प्रति माह जमा करने के लिए एक खाता खोलकर जमा करता रहा। पैसों की आवश्यकता होने से 20 जनवरी 18 को और उसके बाद कई बार कार्यालय जाकर राशि की मांग की। इसके बाद आवेदक ने 15 मार्च 19 को अपने अभिभाषक के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया। लेकिन फिर भी आवेदक को राशि का भुगतान नहीं किया गया। जो सेवा में कमी को दर्शाता है। इसके बाद आवेदक ने अपने मामले को अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता विवाद फोरम न्यायालय छतरपुर में दावा दायर किया। मामले में कोर्ट द्वारा अवलोकन कर सेवा में कमी पाई गई। जिसपर फोरम के अध्यक्ष व सदस्य ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी छतरपुर को आदेश देते हुए कहा कि वह आवेदक की जमा राशि 51000 रुपए सहित उस पर योजना के नियम और शर्तों के अनुसार देय ब्याज और कुलदेय राशि पर परिवाद प्रस्तुत दिन 29 मार्च 19 से अदायगी दिन तक 7 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करे। इसके साथ ही सेवा में कमी के रूप में 3000 रुपए और परिवाद व्यय के रूप में 2000 रुपए भी अदा करने का आदेश प्रदान किया।
Published on:
31 Aug 2019 05:00 am

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