
गल्र्स कॉलेज के पास बिक रहा गुटखा
छतरपुर. स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है,लेकिन इस प्रावधान का छतरपुर में पालन नहीं हो रहा है। एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक-1 , बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2, गल्र्स हायर सेकेंडरी स्कूल समेत जिला मुख्यालय के सभी स्कूलों व महाराजा कॉलेज, गल्र्स कॉलेज के गेट से प्रतिबंधात्मक दूरी पर ही सिगरेट, गुटखा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों के ठेले लग रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चे भी इन ठेलों से तंबाकू के उत्पाद खरीद रहे हैैं। स्कूलों व कॉलेजों के गेटों पर धड़ल्ले से पान-मसाले, गुटखे और सिगरेट आदि की बिक्री हो रही है। निजी स्कूल व कॉलेजों के आसपास कॉपी-किताब के साथ ही दुकानों पर नशे की यह सामग्रियां भी आराम से मिल रही है।
स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ दो साल पहले पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। स्कूल परिसर से लगे ठेले व गुमटियां हटवाई थीं, इसके साथ ही वहां बिक रहे तंबाकू उत्पाद जब्त कर नष्ट किए गए थे। प्रशानस ने ये कार्रवाई ग्रामीण अंचल के स्कूलों के पास भी की, कार्रवाई के बाद 15 दिन तक स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले ठेले-गुमटिया गायब थे। लेकिन प्रशासन द्वारा दोबारा ध्यान न देने से फिर से कॉलेज व स्कूल कैंपस के पास ही तंबाकू उत्पाद के ठेले लगने लगे हैं।
स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के नियम बनाएं गए है। इसमें बच्चों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने के लिए भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003(कोटपा एक्ट) की धारा 4 एवं 6 के तहत शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त रखने के प्रावधान है। धारा-4 के तहत शिक्षण संस्थानों सहित समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। वहीं, धारा-6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संस्था के बाहर बोर्ड पर घोषणा पत्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है। लेकिन छतरपुर में इस नियम के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस अपराध को करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन ने खुली छूट दे दी है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री कम करने के लिए बनाए गए नियमों में यह भी शामिल है कि दुकानदार तम्बाकू और धूम्रपान से खतरे की चेतावनी वाले बोर्ड लगाएं,लेकिन ऐसा नही किया जा रहा है। नाबालिगों को भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है। बेचने वालों में भी कुछ नाबालिग हैं।
Published on:
10 Sept 2024 10:41 am

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