
डीएसपी विष्णुप्रिया आत्महत्या मामले की फिर से जांच की याचिका खारिज
कोयम्बत्तूर. बहुचर्चित डीएसपी विष्णुप्रिया आत्महत्या प्रकरण की फिर से जांच कराने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी। विष्णुप्रिया के पिता रवि ने याचिका दायर की थी। अदालत ने दो बार सीबीआई जांच में विष्णुप्रिया के निजी कारणों से आत्महत्या करने की पुष्टि के आधार पर याचिका खारिज की।
इससे पहले नवंबर 2019 में रवि ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका गायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया था। तीन साल की जांच के बाद एक बार फिर सीबीआई ने अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि यह केवल आत्महत्या का मामला था । जांच में किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले। इससे भी रवि संतुष्ट नहीं हुए, गुरुवार को उन्होंने फिर से जिला अदालत में फिर से जांच के लिए याचिका प्रस्तुत की। लेकिन अदालत ने जांच कराने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। विष्णुप्रिया के पिता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ,जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष2015 में डीएसपी विष्णुप्रिया को दलित युवक गोकुलराज की हत्या के मामले की जांच सौंपी गई थी। हिंदू नेता युवराज पर गोकुल की क्रूरतापूर्वक हत्या का आरोप था। मामले की जांच पूरी होने के बाद 15 सितंबर 2015 को विष्णुप्रिया नामक्कल स्थित सरकारी आवास में मृत पायी गई। उसका शव फंदे पर लटका मिला।बेटी की मौत पर पिता रवि ने आरोप लगाया कि उच्च अधिकारियों के अनुचित दबाव के कारण वह आत्महत्या को मजबूर हुई। राज्य सरकार ने पहले मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया।अप्रैल 2018 को सीबीआई जांच रिपोर्ट ने बाहरी दबाव के सभी आरोपों को खारिज कर दिया।रवि के फिर से जांच की याचिका दायर करने के बाद दुबारा जांच की गई। सीबीआई ने दूसरी रिपोर्ट में भी माना कि विष्णुप्रिया ने निजी कारणों से आत्महत्या की थी।
Published on:
10 Jan 2020 10:50 am
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