इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के सभी नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ताकि प्रत्येक नागरिक प्रतिष्ठित एवं गरिमायुक्त जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक कारणों से अथवा अज्ञानता के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे तो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। Legal service camp
शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के स्टाल लगाकर केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से करीब ढाई हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। शिविर के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरण एवं गार्गी पुरस्कार के तहत चेकों का वितरण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, बैशाखी, स्वर्ण यंत्र वितरित किए । Legal service camp
रसद विभाग द्वारा उज्जवल योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन, रोडवेज विभाग द्वारा विशेष योग्यजन को नि:शुल्क यात्रा के लिए रोडवेज पास, श्रम विभाग द्वारा शौचालय निर्माण के लिए एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। चिकित्सा विभाग द्वारा शुभलक्ष्मी योजना के तहत प्रसूताओं को 5 किलो घी व विद्यार्थियों को चश्मे वितरित किए गए। Legal service camp
इसी प्रकार बाल विकास विभाग, कृषि विभाग व राजस्व विभाग द्वारा लोगों को राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान लायंस क्लब के तत्वावधान में रक्तदान शिविर व नि:शुल्क डायबिटीज और ब्लड प्रेशर चेक- अप शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णकांत सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। Legal service camp
शिविर के दौरान कला जत्था के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्र्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा वधवा ,न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. ऋचा कोशिक, उपखण्ड अधिकारी परशराम मीणा, पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। Legal service camp