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तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण पीडि़त के संबंध में दी जानकारी

बच्चों को दी गई मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं

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Information related to the victim of trafficking and commercial sexual exploitation

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डिंडोरी. जिला न्यायाधीश डिंडोरी डी एन मिश्र के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की संचालित योजनाएं 2015 बच्चों को मैंत्री पूर्ण विधिक सेवाएं एवं बच्चों को तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण के पीडि़त योजना 2015 के संबंध में विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन माध्यमिक शाला खजरी में किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभा साठवणे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी द्वारा बच्चों को मैंत्री पूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत जानकारी देते हुए कहा बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के संबंध में एवं गुड टच एवं बेड टच के बारे में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई तथा बच्चों को तस्करी एवं व्यावसायिक यौन शोषण के पीडि़त योजना 2015 के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि यदि कोई अंजान व्यक्ति किसी प्रकार का दबाव देता हो डराता, धमकाता हो तो अपने माता पिता को तुरंत जानकारी देना चाहिए। कोई व्यक्ति चॉकलेट, बिस्किट देने की कोशिश करता हो तो या बहला फुसला कर कहीं चलने की बात करता हो तो उसे मना कर देना चाहिए तथा कोई व्यक्ति तम्बाकू, बीड़ी या किसी प्रकार का नशा करते दिखे तो उसे नशा करने से मना करना चाहिए। साथ ही बच्चों को निर्भया हेल्पलाईन 1090, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 की जानकारी दी गई साथ ही साइबर क्राईम, मोटर व्हीकल एक्ट, पाक्सो एक्ट आदि की भी जानकारी दी गई। माध्यमिक शाला खजरी के शाला प्रभारी संतोष उइके द्वारा बताया गया कि उनके विद्यालय को एजुकेशन एक्सप्रेस माध्यमिक शाला खजरी का नाम दिया गया है और विद्यालय को ट्रेन के जैसा चित्रांकित किया गया। पूर्व में बच्चों की दर्ज संख्या कम थी तथा वर्तमान में बच्चों की दर्ज संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और नियमित 96 बच्चे दर्ज हैं। बच्चे प्रतिदिन नियमित स्कूल आते हैं क्योंकि ग्रामीण बच्चों ने रेलगाड़ी नहीं देखी यहां तक कि पालकों ने भी नहीं देखी। जोकि विद्यालय को एक रेलगाड़ी के रूप में देखकर खुश हो रहें है और आकर्षित हो रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। इसी प्रकार लीड बैंक के वित्तीय सलाहकार वीरेन्द्र सिंह के द्वारा वर्तमान परिवेश में बैंकों के माध्यम से छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है और उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं तथा कितनी राशि के बैंक ऋण पर कितनी राशि का ब्याज देना होता है आदि के साथ साथ यह भी जानकारी दी गई कि किसी भी व्यक्ति को मोबाईल या अन्य किसी भी प्रकार से यदि वह एटीएम का पासवर्ड या अन्य आपके खाते की जानकारी प्राप्त करता है तो आपकों इस प्रकार की जानकारी नहीं देना चाहिए और अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए। कार्यक्रम में जनपद सदस्य मालती तिवारी, शिक्षक, शिक्षिका तथा छात्र-छात्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी विश्वनाथ पाण्डेय, महेन्द्र सिंह बैगा उपस्थित रहें।

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