
Durga Pooja Faizabad
फैजाबाद . शारदीय नवरात्र के मौके पर जहां पूरे देश में माँ जगतजननी की पूजा आराधना पूरी आस्था और श्रद्धा से की जायेगी वहीँ गंगा जमुनी तहजीब के शहर फैजाबाद में भी यह पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा , माना जाता है कि पूरे देश में दुर्गा पूजा का सबसे भव्य आयोजन कोलकाता में और उसके बाद यूपी के सुल्तानपुर और उसके बाद फैजाबाद में होता है . इसी कड़ी में इस वर्ष भी इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए दुर्गा पूजा समितियों ने पूरी ताकत लगा दी है .वहीँ इस वर्ष फैजाबाद में मुस्लिम समुदाय के गम के पर्व मुहर्रम में ताजियों का जुलुस और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का दिन एक पड़ने के कारण दोनों समुदाय के लोगों ने आपसी सामंजस्य की नजीर पेश की है जिसके तहत फैजाबाद में एक अक्टूबर को विजयदशमी के दिन पहले मुहर्रम के ताजियों का जुलुस निकलेगा उसके बाद माँ भगवती की प्रतिमाएं विसर्जित की जायेंगी .
केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुई बैठक में लिया गया निर्णय
केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि जनपद में 1148 जगहों पर दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल लगाए जा रहे हैं इसके साथ ही जिले में 100 स्थानों पर रामलीला का मंचन होगा, 19 सितंबर से रामलीला का मंचन व 21 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है,नगर में 24 स्थानों पर 21 सितंबर से ही दुर्गा पूजा शुरु हो जाएगी जबकि जिले में अन्य स्थानों पर 27 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू होगी,अयोध्या में दो स्थानों पर ही रामलीला का मंचन होगा जबकि फैजाबाद शहर में 6 स्थानों पर रामलीला का मंचन होगा, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति व मौलानाओं की बैठक में जिला प्रशासन ने तय किया है कि मेहंदी का जुलूस दिन में ही निकलेगा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन 11 बजे के पहले ही मुहर्रम के जुलूस को संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए दोनों समुदायों के समितियों से प्रशासन ने समझौता कराया है गया है
प्रशाशन ने त्यौहार की संवेदनशीलता को देखते हुए जारी किये दिशानिर्देश
जिला प्रशाशन ने इस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनमे अश्लील और भड़काऊ गीत बजाने पर प्रतिबन्ध को लेकर जिला मनोरंजन कर अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं जिसमे भड़काऊ धार्मिक भाषण/अश्लील गाने/अवैध सीडी/कैसेट की बिक्री पर पूर्व से ही रोकथाम लगाना शामिल है ,वहीँ शराब के नशे में हंगामा करने वालों पर रोक के लिए जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम तथा विसर्जन के दिन शराब बिक्री पर पूर्व से ही प्रतिबन्धित करना,नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पर्व के पूर्व से ही अवैध पटाखों की दुकानों एवं विस्फोटक सामग्री के बिक्री पर सतर्क दृष्टि रखना। क्षेत्रीय प्रदषूण अधिकारी को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण (डीजे आदि) पर रोकथाम तथा पुलिस विभाग द्वारा विसर्जन के दिन स्लाटर हाउस, गोश्त की दुकानों को बन्द कराया जाना। पूजा पण्डालों, रामलीला व भीड़ वाले प्रमुख चैराहों/रेलवे क्रासिंगों के पास अण्डे की दुकान के ठेले को दूर हटवाना, शहर के अन्दर प्रमुख मार्गो पर भारी वाहन व बसों के आवागमन पर प्रतिबन्ध, निर्मलीकुण्ड के पास मोड़ पर विसर्जन के दिन गड़ा खंूटा एवं गाय, भैंस आदि को हटवाये जाने के निर्देश शामिल है .
Published on:
18 Sept 2017 01:09 pm
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