scriptइंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान की जमानत याचिका एंटी करप्शन कोर्ट ने की खारिज | Inspector Laxmi Chauhan's bail plea rejected by Anti Corruption Court | Patrika News
गाज़ियाबाद

इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान की जमानत याचिका एंटी करप्शन कोर्ट ने की खारिज

Highlights- कैश कंपनी के 70 लाख रुपए के गबन के आरोप में जेल मे बंद है इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह- इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान ने लगाई थी जमानत खारिज- एंटी करप्शन कोर्ट ने खारिज की इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान की जमानत याचिका

गाज़ियाबादFeb 05, 2020 / 02:24 pm

lokesh verma

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गाजियाबाद/मेरठ. घूसखोरी के मामले में बहुचर्चित इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान की जमानत याचिका एंटी करप्शन कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि जेल में बंद इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह ने कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। लक्ष्मी सिंह पर कैश कंपनी के 70 लाख रुपए के गबन का आरोप है।
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दरअसल, साहिबाबाद साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र स्थित सीएमएस इंफो सिस्टम कंपनी एटीएम में कैश डालने का काम करती है। कंपनी ने 22 अप्रैल को लिंक रोड थाने में कंपनी के कैश कस्टोडियन एजेंट राजीव सचान के खिलाफ करीब 72.50 लाख रुपये गबन का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस जांच में यह मामला साढ़े तीन करोड़ रुपये के गबन का निकला।
इस मामले में लक्ष्मी सिंह चौहान ने 24 सितंबर की रात राजीव सचान को साथी आमिर के साथ गिरफ्तार कर उनसे 1.15 करोड़ रुपये बरामद कर लिए, लेकिन पुलिस फर्द में महज 45 लाख 81 हजार 500 रुपये की ही बरामदगी दिखाई। इस मामले लंबे समय तक इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान फरार रही। हालांकि बाद में इंस्पेक्टर ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद से इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह जेल में बंद है।
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