
ओम प्रकाश राजभर और नरेन्द्र मोदी
कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामानंद बौद्ध की मुश्किलें कोर्ट ने बढ़ा दी है। भाजपा गठबंधन के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर जीते इस विधायक के खिलाफ करीब अठारह साल पहले के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने विधायक को गिरफ्तार कर आने वाले 17 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है। विधायक पर एक व्यक्ति के गेंहू के खेत से गेंहू के बंडल चुराने का आरोप लगा है। अहिरौली थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने न्यायालय में इस संबंधी परिवाद दायर किया था।
कुशीनगर के अहिरौली थानाक्षेत्र के गिदहा के रहने वाले रामसबद ने 12 अप्रैल 2000 में न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार रामकोला के वर्तमान विधायक रामानंद बौद्ध व उनके चार अन्य साथियों ने मिलकर उनके खेत से गेंहू के बंडल चोरी कर उठा ले गए थे। इस प्रकरण में न्यायालय ने धारा 379 के तहत सभी अभियुक्तों को नोटिस दिया था। चार अभियुक्तों ने इस मामले में न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत ले ली थी लेकिन रामकोला के वर्तमान में विधायक रामानंद बौद्ध उपस्थित नहीं हुए थे। विधायक के अनुपस्थित होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ सम्मन व वारंट जारी किया था। लेकिन सम्मन व वारंट के बाद भी विधायक रामानंद बौद्ध न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद बीते 11 जुलाई 2018 को न्यायालय ने रामानंद बौद्ध के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर अहिरौली बाजार थाना के एसओ को इसके तामीला का आदेश दिया था। लेकिन थानाध्यक्ष ने इसका तामीला नहीं कराया।
इससे नाराज कसया के जूडिसियल मजिस्ट्रेट प्रथम सिविल जज जूनियर डिवीजन जयगोपाल गिरी ने विधायक रामानंद बौद्ध के खिलाफ 8 अगस्त 2018 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से वारंट का तामीला कराते हुए गिरफ्तार कर विधायक को आगामी 17 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
Published on:
11 Aug 2018 03:15 pm
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