27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंकों का फरमान : 28 मार्च तक कर्ज नही चुकाया तो सख्त कार्रवाई

बाढ़, ओलावृष्टि और तूफान से पीडि़त किसानों पर संकटदिग्विजय सिंह ने लिखा शिवराज को पत्र

2 min read
Google source verification

गुना

image

Praveen Mishra

Mar 27, 2022

बैंकों का फरमान : 28 मार्च तक कर्ज नही चुकाया तो सख्त कार्रवाई

बैंकों का फरमान : 28 मार्च तक कर्ज नही चुकाया तो सख्त कार्रवाई

गुना। मध्यप्रदेश की सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है। लेकिन उसकी कार्यप्रणाली इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि किसानों को मिलने वाली बीमा राशि सहित अन्य सुविधाओं के लिए उन्हें कई बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लेकिन किसानों से होने वाली सरकारी वसूली में किसी तरह की लेट-लतीफी सहन नहीं की जा रही है। कुछ इसी तरह का मुद्दा गुना ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष मानसिंह परसौदा ने उठाया है। परसौदा की जानकारी के आधार पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह का ध्यान आकर्षित कराया है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ग्रामीण जिला अध्यक्ष मानसिंह परसौदा के पत्र को मूलत: प्रेषित करते हुए शिवराज सिंह चौहान को बताया है कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए केसीसी तथा खाद्य एवं बीज के ऋण भुगतान की अंतिम तिथि 28 मार्च रखी गई है। बैंकों द्वारा किसानों को मैसेज भेजकर 28 मार्च तक ऋण जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इसी अवधि में ऋण जमा नहीं करने पर ब्याज सहित वसूली की धमकी भी दी जा रही है। जबकि किसान इसी साल जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में हुई असमय बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी कई जिलों के किसानों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल रही है। फसल बीमा में बहुत कम राशि मिलने से किसान दुखी है। इन कारणों से किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक वर्तमान में रबी मौसम की फसलों की कटाई चल रही है और उनके पास फसल नहीं आने से ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। इसलिए वसूली प्रक्रिया को 31 मई तक रोक दिया जाना चाहिए। ताकि किसानों को संकट का सामना नहीं करना पड़े।
-
छात्रवृत्ति पोर्टल पर केवायसी प्रक्रिया प्रारंभ
गुना। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बीके माथुर द्वारा समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से अनुरोध किया है कि शासन निर्देशानुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए केवायसी नहीं होने से छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर ई-केवायसी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होनें संबंधितों को सूचित करते हुए बताया कि वह अपनी-अपनी संस्था के जिन विद्यार्थियो की केवायासी नहीं होने से पोर्टल पर आवेदन नही कर पाए हों, को तत्काल सूचित कर केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा कर छात्रवृत्ति स्वीकृति कार्यवाही कर स्वीकृत आदेश कार्यालय सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला गुना में उपलब्ध कराएं।