ग्वालियर। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अटेर (भिंड) में पदस्थ सहायक ग्रेड तीन विनोद कुमार पाण्डेय को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। उस पर संविदा शिक्षक भर्ती वर्ष 2006, 2009 और 2011 का रिकार्ड जिला प्रशासन के द्वारा बार बार मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध न कराने का आरेाप था।
जानकारी के अनुसार आरोपी लिपिक विनोद पाण्डेय के खिलाफ बीईओ अटेर ने पुलिस थाना अटेर में भी एक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस थाना अटेर द्वारा पाण्डेय को 4 जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर 22 जुलाई 2016 तक हिरासत में रखा गया था। गिरफ्तारी की सूचना के आधार पर दोषी लिपिक को 04 जुलाई 2016 से निलम्बित किया गया है। निलंबन काल में उसका मुख्यालय बीईओ मेहगांव में रखा गया है। निलम्बन काल में उसको जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
इधर, बीईओ मेहगांव पूरनसिंह चौहान का सात दिन का वेतन राजसात
कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने मेहगांव के खण्ड शिक्षा अधिकारी पूरनसिंह चौहान का सात दिन का वेतन राजसात करने के आदेश दिए हैं। बीईओ पूरनसिंह द्वारा शाासन के निर्देशों के विपरीत अपने कार्यालय में एक शिक्षक को अवैध तरीके से आसंजित (अटैच) कर लिया गया था, जिसकी जानकारी कलेक्टर को लगने पर और उनकी पड़ताल में मामला सही पाए जाने के बाद उन्होंने बीईओ चौहान का सात दिन का वेतन राजसात करने के आदेश जारी कर दिए।