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दो सौ साल पुराने मंदिर की जमीन पर कब्जे की जांच कर करें कार्रवाई

उच्च न्यायालय ने एसडीओ शिवपुरी को जनहित याचिका पर दिए आदेश

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दो सौ साल पुराने मंदिर की जमीन पर कब्जे की जांच कर करें कार्रवाई

दो सौ साल पुराने मंदिर की जमीन पर कब्जे की जांच कर करें कार्रवाई

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने शिवपुरी के ग्राम मुबारमपुर में दो सौ साल पुराने रेशम माता मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करन के मामले में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर जांच कर अतिक्रमण होने की स्थिति में उसे हटाने की कार्रवाई करें। उच्च न्यायालय की युगपीठ ने मुबारकपुर के सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश लोधी द्वारा एडवोकेट राजू शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत जनहित याचिका का निराकरण करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि कुछ लोगों ने मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और से असमाजिक तत्व यहां समाज विरोधी गतिविरोधियों का संचालन कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि जिस मंदिर पर कब्जा किया गया है वह दो सौ साल पुराना होने के साथ ही आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आस्था का केन्द्र है। असमाजिक तत्व यहां लोगों को आने से रोकते हैं। न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर अनुविभागीय अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। यदि यहां अतिक्रमण या कब्जा पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके बारे में वे याचिकाकर्ता को बताएंगे।